गेहूं बिक्री के लिए इस तारीख तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, 10 पॉइंट में समझें पूरी बात

गेहूं बिक्री के लिए इस तारीख तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, 10 पॉइंट में समझें पूरी बात

कमीशन एजेंट सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत देकर किसानों से गेहूं खरीदते हैं. इस बार राजस्थान सरकार ने गेहूं का प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य 2275 रुपये निर्धारित किया है. पिछले साल समर्थन मूल्य 2125 रुपये तय किया गया था. अधिकारियों को उम्मीद है कि इस बार अधिक किसान गेहूं बेचने के लिए क्रय केंद्रों पर पहुंचेंगे. बिना पंजीकरण के किसान क्रय केंद्रों पर गेहूं नहीं बेच सकते.

गेहूं खरीद बिक्री के लिए करना होगा रजिस्ट्रेशन
क‍िसान तक
  • Noida,
  • Feb 09, 2024,
  • Updated Feb 09, 2024, 12:13 PM IST

पिछले तीन साल से गेहूं खरीद में बुरी तरह पिछड़ने के बाद राजस्थान खाद्य विभाग ने इस साल नई व्यवस्था की है. गेहूं बेचने के लिए किसानों के पंजीकरण का काम शुरू हो चुका है, इस बार गेहूं खरीद अप्रैल की बजाय मार्च में शुरू करने की तैयारी की जा रही है. इससे गेहूं की फसल तैयार होने से पहले ही क्रय केंद्रों पर खरीद की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी. 

तय किया गया समर्थन मूल्य

कमीशन एजेंट सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत देकर किसानों से गेहूं खरीदते हैं. इस बार सरकार ने गेहूं का प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य 2275 रुपये निर्धारित किया है. पिछले साल समर्थन मूल्य 2125 रुपये तय किया गया था. अधिकारियों को उम्मीद है कि इस बार अधिक किसान गेहूं बेचने के लिए क्रय केंद्रों पर पहुंचेंगे. बिना पंजीकरण के किसान क्रय केंद्रों पर गेहूं नहीं बेच सकते. इसे देखते हुए सभी क्रय केंद्र प्रभारियों को प्रतिदिन कम से कम 10 किसानों का पंजीकरण करने का लक्ष्य दिया गया है. वहीं आपको बता दें कि गेहूं कि खरीद के लिए इस तारीख तक करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन. 10 पॉइंट में समझें पूरी बातें.

  1. किसान पंजीकरण के लिए जन आधार में कम से कम एक सदस्य का मोबाइल नंबर जरूरी है.
  2. किसान गेहूं विक्रय हेतु पंजीकरण दिनांक 20.01.2024 से 25.06.2024 तक प्रातः 07 बजे से सायं 07 बजे तक करा सकेंगे.
  3. संपर्क हेल्पलाइन ईमेल आईडी rajsthanmsp@gmail.com
  4. यदि आपको पंजीकरण के 7 से 10 दिनों के भीतर उपज बेचने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस (संदेश) नहीं मिलता है, तो संबंधित क्रय केंद्र से संपर्क करें या अपने पंजीकरण नंबर/जन आधार का उपयोग करके विभाग की वेबसाइट पर जाएं.
  5. किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए खरीद केंद्र पर अपने पहचान पत्र (जन आधार कार्ड / आधार कार्ड / वोटर कार्ड / पैन कार्ड) की एक फोटो कॉपी लानी होगी.
  6. यदि आपके पास अपनी जमीन नहीं है, तो किराया विलेख/पट्टा/स्व-हस्ताक्षरित स्व-घोषणा दस्तावेज की एक प्रति क्रय केंद्र पर लाएं.
  7. नवीनतम मूल गिरदावरी की एक फोटो कॉपी खरीद केन्द्र पर लायें.
  8. खरीद केन्द्र पर प्रस्तुत गिरदावरी का विवरण ऑनलाइन पंजीयन के समय दिये गये विवरण से मेल खाने पर ही खरीद की जायेगी.
  9. फसल खरीद का भुगतान किसान पंजीकरण के समय जनाधार में दिए गए बैंक खाते में ही किया जाएगा.
  10. जन आधार में अपने बैंक खाते की जानकारी अवश्य जांच लें. यदि बैंक विवरण सही नहीं है तो जन आधार कार्ड में बैंक विवरण अपडेट करना सुनिश्चित करें.

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गेहूं खरीद पंजीकरण दिशानिर्देश

इस साल सरकार द्वारा एमएसपी गेहूं खरीद प्रक्रिया के लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं. इनके आधार पर किसानों का पंजीकरण किया जाएगा. गेहूं का पंजीयन फसल, गिरदावरी में दर्ज रकबा और भू-अभिलेख में दर्ज किसान के नाम के आधार पर किया जाएगा. पंजीयन से पहले किसान भाई गिरदावरी की जानकारी का मिलान एमपी किसान एप से कर लें. किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर पंजीयन से पूर्व राजस्व विभाग से गिरदावरी में आवश्यक सुधार करा लें.

रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी होंगे ये दस्तावेज

किसान के पास जमीन के कागज की फोटो कॉपी, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, बैंक खाते से जुड़ा आधार कार्ड होना चाहिए. अगर आधार कार्ड लिंक नहीं है तो भुगतान अटक सकता है. रजिस्ट्रेशन के लिए जमीन के रिकॉर्ड में दर्ज खाता, खसरा और आधार कार्ड का मिलान करना जरूरी है. किसी भी गलत जानकारी की स्थिति में सुधार तहसील कार्यालय में किया जाएगा.

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