बारिश-बाढ़ से बर्बाद 4 लाख हेक्टेयर फसल के लिए राहत पैकेज जारी, किसानों को मिलेंगे 350 करोड़ रुपये

बारिश-बाढ़ से बर्बाद 4 लाख हेक्टेयर फसल के लिए राहत पैकेज जारी, किसानों को मिलेंगे 350 करोड़ रुपये

गुजरात सरकार ने पिछले महीने गुजरात के नौ जिलों की 45 तहसीलों में भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान को लेकर कृषि सहायता पैकेज देने का ऐलान किया है. सरकार ने प्रभावित किसानों को 350 करोड़ रुपये के पैकेज से राहत देने की योजना बनाई है. कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने विधानसभा में इसकी घोषणा की है.

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क‍िसान तक
  • Gandhinagar,
  • Aug 25, 2024,
  • Updated Aug 25, 2024, 6:10 PM IST

गुजरात सरकार ने पिछले महीने भारी बारिश के कारण बर्बाद हुई फसल से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सहायता पैकेज देने का ऐलान किया है. राज्‍य सरकार 9 जिलों की 45 तहसीलों के किसानों को 350 करोड़ की कृषि सहायता के रूप में देगी. दरअसल, जुलाई के तीसरे हफ्ते में राज्‍य के 9 जिलों- जूनागढ़, पोरबंदर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, आणंद, भरूच, सूरत, नवसारी और तापी में लगातार भारी बारि‍श के कारण फसलों और खेतों का बहुत नुकसान पहुंचा था. 

सर्वे के बाद पैकेज किया घोषित

इसके लिए राज्य सरकार ने नुकसान के आकलन के लिए सर्वे करने का आदेश दिया था. राज्‍य कैबिनेट की बैठक में इस मामले में विस्तृत चर्चा हुई थी. वहीं, सर्वे के बाद कल सहायता पैकेज को मंजूरी दी गई. इसके बाद आज विधानसभा में कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने सहायता पैकेज देने की घोषणा की. राघवजी पटेल ने कहा कि राज्य के 9 जिलों के 4.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुए फसल के नुकसान के सर्वे के बाद मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने सहायता पैकेज को मंजूरी दी है. हमारी सरकार ने एसडीआरएफ के अलावा राज्य के बजट से भी अतिरिक्त सहायता दी है, जिससे किसानों को हुए नुकसान से थोड़ी राहत मिल सकेगी.

किसे कितनी सहायता मिलेगी

1. खरीफ 2024-25 सीजन में असिंचित फसल मे 33 प्रतिशत या अधिक नुकसान के लिए एसडीआरएफ मानदंडों के अनुसार 8,500 रुपये की सहायता के अलावा राज्य बजट के तहत 2,500 रुपये यानी कुल मिलाकर 11,000 रुपये की सहायता दी जाएगी. यह सहायता रा‍शि‍ अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के लिए दी जाएगी.

2. वर्षा आधारित/सिंचित फसलों के 33 प्रतिशत या अधिक नुकसान के लिए एसडीआरएफ मानदंडों के अनुसार 17,000 रुपये और राज्य बजट के तहत 5000 रुपये यानी कुल 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर. यह सहायता राशि भी अधिकतम 2 हेक्टेयर तक लिए दी जाएगी. 

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बागवानी फसलों पर इतना मुआवजा

3. बारहमासी बागवानी फसलों के 33 प्रतिशत या अधिक नुकसान के लिए एसडीआरएफ मानदंडों के अनुसार प्रति लेख प्रति हेक्टेयर 22,500 रुपये की सहायता दी जाएगी.

4. वर्षा आधारित बागवानी फसलों में 33 प्रतिशत या अधिक नुकसान के लिए एसडीआरएफ के मानदंड अनुसार प्रति हेक्टेयर पात्र 17,000 रुपये की सहायता के अलावा अतिरिक्त राज्य बजट निधि से 5,000 रुपये यानी प्रति हेक्टेयर कुल 22000 सहायता की जाएगी. यह भी अधि‍कतम 2 हेक्टेयर तक के लिए की की जाएगी.

5. बारहमासी बागवानी फसलों के 10 फीसदी या अधिक, लेकिन 33 फीसदी से कम पेड़ पलटने/गिरने/टूटने/नष्ट होने की विशेष स्थिति में राज्य निधि से 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता की जाएगी, जो अधि‍कतम 2 हेक्टेयर तक के लिए रहेगी. 

6. बारहमासी बागवानी फसलों के 33 प्रतिशत या अधिक पेड़ उखडने/गिरने के मामले मे 22,500 रुपये की सहायता के अतिरिक्त राज्य निधि से 1,02,500 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलाकर कुल सवा लाख रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता की जाएगी. यह भी अध‍िकतम 2 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा में दी जाएगी.

इसके अलावा ऐसे मामले में निर्धारित मानदंडों के अनुसार भूमि जोत के आधार पर अगर मदद के रूप में दी जाने वाली राशि अगर 3500 रुपये से कम हो तो ऐसे में हर खाते से कम से कम 3500 रुपये का भुगतान करना होगा. इसमें एसडीआरएफ से 1000 रुपये और अंतर राशि 2500 रुपये राज्य बजट से भुगतान की जाएगी.

बृजेश दोषी की रिपोर्ट

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