राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए उम्मीदवारों के नामांकन 30 अक्टूबर से शुरू होंगे. नामांकन की प्रक्रिया छह नवंबर तक चलेगी. जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित के अनुसार छह नवंबर तक सभी कार्य दिवसों को सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक उम्मीदवारों के नामांकन पत्र लिए जाएंगे. पांच नवंबर को रविवार होने के कारण नामांकन नहीं लिए जाएंगे.
पुरोहित ने जानकारी दी कि नामांकन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन प्राप्त करने वाले रिटर्निंग अधिकारी के निर्धारित कमरे में प्रवेश के लिए मेन गेट और चैनल गेट तय कर दिए गए हैं. नामांकन पत्र प्रस्तुतीकरण, समीक्षा एवं नाम वापसी के दौरान संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, कानून व्यवस्था प्रकोष्ठ तथा पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी.
विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रस्तुत करने के लिए कलेक्ट्रेट भवन में रिटर्निग अधिकारी के कमरे को चिन्हित किया गया है. इस व्यवस्था के तहत झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए कमरा नंबर 19 और हवामहल विधानसभा क्षेत्र के लिए कमरा नंबर 20 में नामांकन पत्र प्राप्त किए जाएंगे. दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रवेश के लिए मेन गेट संख्या चार और चैनल गेट संख्या पांच तय किया गया है. आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए कमरा नंबर 26 में नामांकन पत्र प्राप्त किये जाएंगे.
प्रवेश के लिए मेन गेट संख्या तीन और चैनल गेट संख्या चार तय की गई है. विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए कमरा नंबर 58 में नामांकन पत्र प्राप्त किए जाएंगे. प्रवेश के लिए मेन गेट संख्या एवं चैनल गेट संख्या 4 तय किया गया है. इसके अलावा बगरू विधानसभा क्षेत्र के लिए कमरा नंबर 46 एवं सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के लिए कमरा नंबर 48 में नामांकन पत्र प्राप्त किए जाएंगे.
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दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रवेश के लिए मेन गेट एवं चैनल गेट संख्या तीन तय किए गए हैं. वहीं, किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के लिए कमरा नंबर 69 एवं मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए कमरा नंबर 73 में नामांकन पत्र प्राप्त किए जाएंगे.
विधानसभा चुनाव में सौ फीसदी मतदान के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने 25 नवंबर यानी वोटिंग वाले दिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 17 अक्टूबर को जारी आदेश की अनुपालना में जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र स्थित कार्यालयों में पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 के तहत अवकाश रहेगा.
वहीं, श्रम विभाग की ओर से 13 अक्टूबर 2023 को जारी आदेश के तहत जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में कार्यरत कामगारों को मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा.
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साथ ही ऐसे कामगार जो जिले की विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत है, परन्तु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर काम करते हैं, उन्हें अपने मतदान क्षेत्र में मतदान के लिए मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा.