
प्रत्येक पेंशनभोगी को पेंशन राशि बिना रुकावट पाते रहने के लिए अपने बैंक या पेंशन वितरण एजेंसी को साल में एक बार जीवन का प्रमाण देना होता है. पेंशनभोगियों को बैंक या एजेंसी का चक्कर लगाने से बचाने के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा करने की व्यवस्था की गई है. 60 वर्ष की आयु वाले पेंशभोगियों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि आज यानी 30 नवंबर है. यदि आज सर्टिफिकेट जमा नहीं किया जा सका तो अगले माह मिलने वाली पेंशन राशि अटक सकती है.
जीवन प्रमाण यानी लाइफ प्रूफ पेंशनभोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक तरीके से संपन्न होने वाला आधार नबंर आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र है. इसे व्यक्तिगत पेंशनभोगी के लिए उसके आधार नंबर और बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके तैयार किया जाता है. इसे सालाना जमा करना होता है, ताकि बैंक या पेंशन राशि जारी करने वाली एजेंसी को पता चल सके कि आप जीवित हैं.
पेंशन फंड नियामक PFRDA यदि 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाता है तो पेंशनभोगी को दिसंबर और उसके बाद की पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा.
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