फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने से पहले जान लें 4 जरूरी बातें, नहीं तो कानूनी पचड़े में पड़ जाएंगे

फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने से पहले जान लें 4 जरूरी बातें, नहीं तो कानूनी पचड़े में पड़ जाएंगे

कुछ सालों से देश में फूड इंडस्ट्री में जबरदस्त काम हुआ है. खासतौर पर प्रोसेस्ड फूड की बंपर डिमांड बढ़ी है. फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर कमाई करने वाले लोगों को फर्म की शुरुआत करने वाले लोगों को कानूनी बातें जानना भी जरूरी है.

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नयन त‍िवारी
  • Noida,
  • Aug 22, 2025,
  • Updated Aug 22, 2025, 12:04 PM IST

कहते हैं AI जॉब खा जाएगा. लेकिन एक सच ये भी है कि चाहे कितना भी आधुनीकरण हो जाए. तकनीकियां हमारे जीवन से जुड़ी तमाम चीजों में इन्वॉल्व हो जाएं, लेकिन भोजन का विकल्प नहीं बन सकतीं. हर किसी को भूख लगने पर भोजन करना ही होगा. इसीलिए फूड इंडस्ट्री में बिजनेस और कमाई की अपार संभावनाएं हैं. बीते कुछ सालों से देश में फूड इंडस्ट्री में जबरदस्त काम हुआ है. खासतौर पर प्रोसेस्ड फूड की बंपर डिमांड बढ़ी है. अधिकांश लोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर अच्छी-खासी कमाई कर रहे हैं. आप भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो जरूरी बातें जाननी होंगी नहीं तो आप कानूनी समस्याओं में फंस सकते हैं. आइए जान लेते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर कमाई करने वाले लोगों को फर्म की शुरुआत से पहले सभी जरूरी काम पूरे करने होंगे. हालांकि ये खाद्य पदार्थों से जुड़ा कारोबार है जो सीधा लोगों की हेल्थ से जुड़ा है इसलिए आपको किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए. आइए जानें क्या जरूरी बातें ध्यान में रखनी होगी. 

फूड प्रोसेसिंग यूनिट का रजिस्ट्रेशन

अगर आप प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है. इसके लिए आपको प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए आपको फर्म की सारी डिटेल देनी होगी. यहां पर आवेदन करने की कुछ फीस भी देनी पड़ेगी.

FSSAI लाइसेंस जरूरी है

फूड प्रोसेस करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) से लाइसेंस लेना भी जरूरी होता है. आपको बता दें कि इसके लिए तीन तरह के बेसिक रजिस्ट्रेशन, स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल रजिस्ट्रेशन होते हैं. ये आपके सालाना टर्न ओवर पर निर्भर करता है.

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इसके लिए FSSAI की आधिकारिक वेबसाइट foscos.fssai.gov.in पर आवेदन करना होगा. लायसेंस मिलने के बाद 14 अंकों का एक कोड मिलेगा जो फूड की पैकेट में छापना जरूरी है. 

GST रजिस्ट्रेशन भी जरूरी

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तरह फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करने के बाद आपको GST रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी है. ताकि आपकी कमाई और लागत का पूरा डेटा पारदर्शी हो और आप किसी तरह की वित्तिय अनियमितता जैसी कानूनी समस्याओं से बच सकें. 

 लाइसेंस रिन्यूअल भी जरूरी 

आपको बता दें कि FSSAI का लायसेंस एक निश्चित अवधि के लिए ही होता है. आमतौर 1-5 साल के लिए बनाए जाते हैं. हालांकि अवधि के साल अलग-अलग हो सकते हैं. अगर आपके लायसेंस की अवधि खत्म हो रही है तो लाइसेंस रिन्यूअल के लिए 180 दिन पहले से ही आवेदन कर सकते हैं. हालांकि 30 दिन पहले आवेदन जमा करना जरूरी है. इसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं. 

प्रोसेसिंग यूनिट का प्लान 

अगर आप इन बातों को जानने के बाद फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, तो आप चिप्स, अचार, पापड़, नमकीन, भुजिया और मिक्चर जैसी चीजें बना सकते हैं. इसके अलावा बेकरी और कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट और कई तरह की ड्रिंक्स बनाकर बेच सकते हैं. इन चीजों की रोजाना डिमांड बनी रहती है, और इनकी कीमत भी ठीक-ठाक होती है. जिससे आपको फायदा मिल सकता है. 
 

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