ग्रेटर नोएडा के 4500 किसानों को बड़ी राहत, 64.7% अतिरिक्त मुआवजे का रास्ता साफ

ग्रेटर नोएडा के 4500 किसानों को बड़ी राहत, 64.7% अतिरिक्त मुआवजे का रास्ता साफ

ग्रेटर नोएडा में 2002 से 2013 के बीच जमीन देने वाले करीब 4500 किसानों को 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजे का लाभ मिल सकता है. यूपी सरकार के शासनादेश के बाद पात्र किसानों की जांच कर भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.

Baghpat Cane FarmerBaghpat Cane Farmer
क‍िसान तक
  • ग्रेटर नोएडा,
  • Oct 06, 2026,
  • Updated Oct 06, 2026, 12:06 PM IST

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के हजारों किसानों के लिए राहत की खबर है. 2002 से 2013 के बीच जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया या जमीन खरीदी गई थी और जिन्हें अब तक 64.7 फीसदी अतिरिक्त प्रतिकर (मुआवजा) का लाभ नहीं मिला था, उनके लिए रास्ता साफ हो गया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुताबिक, इस फैसले से करीब 4,500 किसानों को फायदा मिल सकता है. 

पात्र किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने पर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम खर्च होने का अनुमान है. हालांकि भुगतान से पहले प्राधिकरण पात्रता और संबंधित रिकॉर्ड की जांच करेगा.

किन किसानों को मिलेगा फायदा?

प्राधिकरण के मुताबिक, 2002 से 2013 के बीच भूमि अधिग्रहण या खरीद की प्रक्रिया में शामिल कुछ किसानों को 64.7 फीसदी अतिरिक्त प्रतिकर (मुआवजा) का लाभ नहीं मिल पाया था. इनमें ऐसे किसान भी शामिल थे जो आर्थिक या दूसरी वजहों से अदालत नहीं पहुंच सके थे. नए शासनादेश के बाद ऐसे मामलों पर दोबारा विचार किया जा सकेगा.

हाईकोर्ट के फैसले का असर

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शासन को भेजे अपने प्रस्ताव में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चर्चित 'गजराज एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य' मामले का हवाला दिया था. प्राधिकरण ने मांग की थी कि जिन किसानों को किसी वजह से अतिरिक्त प्रतिकर (मुआवजा) का लाभ नहीं मिला, उन्हें भी इसका फायदा दिया जाए. इसके बाद उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने प्राधिकरण को नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निर्णय लेने की अनुमति दी है.

अब क्या होगा?

शासनादेश मिलने के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण संबंधित किसानों के मामलों की जांच करेगा. पात्रता और लागू नियमों के आधार पर सूची तैयार की जाएगी, जिसके बाद अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी. प्राधिकरण का कहना है कि आदेश लागू होने के बाद पात्र किसानों को मूल प्रतिकर की राशि पर 64.7 फीसदी अतिरिक्त प्रतिकर दिया जा सकेगा. लंबे समय से इस मांग को उठा रहे किसानों के लिए इसे एक महत्वपूर्ण राहत के तौर पर देखा जा रहा है.(आदित्य राणा की रिपोर्ट)

MORE NEWS

Read more!