
ग्राहक अक्सर अपने और अपने परिवार के लिए फूड प्रोडक्ट्स चुनते समय "हेल्दी", "ऑर्गेनिक", "वीगन" और "जीरो मैदा" जैसे शब्दों पर भरोसा करते हैं. हालांकि, FSSAI ने पाया है कि कई लोकप्रिय ब्रांड ऐसे दावे कर रहे हैं और ऐसे ट्रेड नेम इस्तेमाल कर रहे हैं जो ग्राहकों को उनके प्रोडक्ट्स की असलियत के बारे में गुमराह कर सकते हैं.
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने कई फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBOs) को नोटिस जारी किए हैं. ये नोटिस गुमराह करने वाले ब्रांड नामों, ट्रेड नामों और प्रोडक्ट के दावों के संबंध में FSS Act, 2006 के नियमों का उल्लंघन करने के लिए जारी किए गए हैं. रेगुलेटर ने FBOs को निर्देश दिया है कि वे गुमराह करने वाले दावों और ब्रांडिंग की शिकायतों के बाद लेबलिंग और डिस्प्ले से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करें.
'हेल्दी मास्टर' के "विजन टू सर्व हेल्दी" (Vision to Serve Healthy) टैगलाइन वाले प्रोडक्ट की ब्रांडिंग ऐसी पाई गई जो ग्राहकों को प्रोडक्ट की प्रकृति के बारे में गुमराह कर सकती है. अथॉरिटी ने कहा कि ऐसे दावों से ग्राहकों के मन में प्रोडक्ट्स के स्वास्थ्य लाभों के बारे में गलत धारणा बन सकती है.
FSSAI ने न्यूहर्ब्स (Neuherbs) के मल्टीविटामिन ब्रांड "ट्रू विटामिन" (True Vitamin) को गुमराह करने वाला पाया, क्योंकि यह शब्द मौजूदा नियमों के तहत न तो परिभाषित है और न ही मान्यता प्राप्त है, और इससे ग्राहकों के मन में गलत धारणा बन सकती है.
वीगन फूड बनाने वाली कंपनी 'प्लान बी प्लांट बेस्ड वीगन' (Plan B Plant Based Vegan) की भी अथॉरिटी ने समीक्षा की और पाया कि वे ऐसा ट्रेड नेम इस्तेमाल कर रहे हैं जो ग्राहकों को गुमराह कर सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स को FSSAI के नियमों के तहत वीगन फ़ूड के तौर पर मान्यता के लिए पहले से मंजूरी नहीं मिली थी.
इसी तरह, 'हेल्थ फैक्टरी' (Health Factory) की "जीरो मैदा होल व्हीट ब्रेड" और 'हेल्दी फूड फैक्टरी' (Healthy Food Factory) के "जीरो मैदा पिज्जा बेस" को भी संभावित रूप से गुमराह करने वाला पाया गया, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में ऐसी सामग्री शामिल है जो लागू नियमों के तहत ऐसे दावों का समर्थन नहीं करती है.
खुद को "हेल्दी" बताने वाले कई प्रोडक्ट्स भी रेगुलेटरी जांच के दायरे में आए. Troovy के हेल्दी मिक्स वेजी चिप्स, हेल्दी रागी चिप्स और हेल्दी मूंग दाल चिप्स पर "हेल्दी" होने का दावा करने के लिए सवाल उठाए गए, क्योंकि इनमें कई ऐसी चीजें थीं जो ऐसी ब्रांडिंग को गुमराह करने वाला बना सकती थीं.
"Healthy Choice Healthy Food of Healthy Life Poha" ब्रांड के बारे में भी पाया गया कि इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग मैसेज से ग्राहकों को गुमराह किया जा सकता है.
खाने के तेल के ब्रांड Emami Healthy & Tasty और Health Aid के बारे में भी इसी तरह पाया गया कि वे ऐसे ट्रेड नाम और दावे इस्तेमाल कर रहे थे जिनसे उनके उत्पादों के स्वास्थ्य गुणों के बारे में गलतफहमी पैदा हो सकती थी.
FSSAI ने ऑर्गेनिक उत्पाद देने का दावा करने वाले कई ब्रांडों की भी समीक्षा की. Organic Wisdom, Shine Organic, Two Brothers Organic Farms और World of Organic के बारे में पाया गया कि वे अपने उत्पादों के ऑर्गेनिक स्टेटस के बारे में ग्राहकों को गुमराह कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जरूरी सर्टिफिकेशन, एंडोर्समेंट और 'जैविक भारत' लोगो नहीं थे.
अथॉरिटी ने Storia Pomegranate Juice पर भी सवाल उठाए क्योंकि यह ऐसा दिखा रहा था जैसे यह मुख्य रूप से अनार का जूस हो, जबकि इसमें केवल 4% अनार का जूस कंसंट्रेट था.
पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर ब्रांड "Lota Water – Feel the Difference" के बारे में पाया गया कि वह मिलाए गए मिनरल्स के बारे में गुमराह करने वाले दावे कर रहा था. FSSAI ने कहा कि नियम ऐसे पोषक तत्वों को हाइलाइट करने की इजाजत नहीं देते जिन्हें सिर्फ प्रोसेसिंग के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए मिलाया गया हो.
FSSAI ने कहा कि ग्राहक अक्सर स्वास्थ्य, पोषण, वीगन स्टेटस, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन या शुद्धता से जुड़े दावों के आधार पर खाद्य उत्पाद चुनते हैं. हालांकि, गुमराह करने वाली ब्रांडिंग और प्रचार अभियान खरीदारी के फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं और उत्पादों की असल प्रकृति और क्वालिटी के बारे में ग्राहकों को धोखा दे सकते हैं.
रेगुलेटर ने फूड बिजनेस ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को भ्रामक मार्केटिंग तरीकों से बचाने और खाद्य क्षेत्र में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए खाद्य सुरक्षा और लेबलिंग नियमों का पालन सुनिश्चित करें.