यूपी में कैसे मिलेगा खाद-बीज बेचने का लाइसेंस, कितनी देनी होगी फीस? 

यूपी में कैसे मिलेगा खाद-बीज बेचने का लाइसेंस, कितनी देनी होगी फीस? 

किसी समय में खाद और बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस हासिल करने का मतलब होता था, ऑफिस के चक्‍कर काटना. लेकिन अब ऐसा नहीं है. सरकार की तरफ से ऐसी सुविधाएं शुरू हो गई हैं कि आपको आसानी से इसके लिए लाइसेंस मिल सकता है. एक बार आपको इसका लाइसेंस मिल गया तो खाद और बीज आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है.

खाद बीज की दुकान हो सकता है फायदे का सौदा खाद बीज की दुकान हो सकता है फायदे का सौदा
क‍िसान तक
  • New Delhi ,
  • Aug 29, 2024,
  • Updated Aug 29, 2024, 4:12 PM IST

खेती और किसानी में खाद और बीज की काफी अहमियत होती है. इनके बगैर खेती और अच्‍छी फसल की कल्‍पना नहीं की जा सकती है. कई राज्‍यों में अब लोग किसानों की सहूलियतें मुहैया कराने के मकसद से खाद और बीज की दुकानें खोलने लगे हैं. लेकिन खाद और बीज की दुकान खोलना बाकी दुकानों को खोलने की तुलना में थोड़ा मुश्किल होता है. इन दुकानों को खोलने के लिए मंजूरी के साथ ही साथ लाइसेंस की भी जरूरत होती है.आइए आपको बताते हैं कि अगर आप यूपी में रहते हैं तो कैसे इस तरह की दुकान को खोलने के लिए लाइसेंस हासिल कर सकते हैं. 

10वीं पास होना जरूरी 

किसी समय में खाद और बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस हासिल करने का मतलब होता था, ऑफिसेज के चक्‍कर काटना. लेकिन अब ऐसा नहीं है. सरकार की तरफ से ऐसी सुविधाएं शुरू हो गई हैं कि आपको आसानी से इसके लिए लाइसेंस मिल सकता है. एक बार आपको इसका लाइसेंस मिल गया तो खाद और बीज आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है. आपको बता दें कि कृषि और किसान कल्‍याण विभाग की तरफ से खाद बीज की दुकान खोलने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं. पहली शर्त है कि आवदेक का ऐसी दुकान खोलने के लिए 10वीं पास होना जरूरी है. 

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कैसे करें अप्‍लाई 

खाद और बीज की दुकान का लाइसेंस हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर लॉग इन करना होगा. इस पोर्टल पर आप आधार कार्ड के जरिये रजिस्‍ट्रेशन करा सकते हैं. फिर इसी वेबसाइट पर आपको एप्‍लीकेशन फॉर्म भरना होगा और जो भी जानकारी मांगी गई है, उसे भरना होगा. ऑनलाइन एप्‍लीकेशन के लिए आपको upagriculture.com पर क्लिक करना होगा. यहां पर जनहित गारंटी पर‍ क्लिक करने के बाद जरूरी डॉक्‍यूमेंट्स के साथ फॉर्म को अटैच कर दें. अप्‍लीकेशन को पूरी तरह से भरें और अगर कोई परेशानी है तो आप कृषि विभाग के किसी कर्मचारी की मदद ले सकते हैं. 

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कब मिलेगा लाइसेंस, कितनी है फीस 

ऑनलाइन अप्‍लाई करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट जरूर लें और एक हफ्ते के अंदर इससे जुड़े ऑफिस में जमा कर दें. इसके बाद लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. हार्ड कॉपी सबमिट करने के एक महीने के अंदर आपको लाइसेंस हासिल हो जाएगा. उर्वरक की ब्रिकी के लिए खुदरा लाइसेंस की फीस 1250 रुपये है. जबकि थोक लाइसेंस की फीस 2250 रुपये है. वहीं ब्रिकी लाइसेंस फीस 1000 रुपये और लाइसेंस रिन्‍यू कराने की फीस 500 रुपये तय की गई है. 

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