बीज दुकान का लाइसेंस लेने के लिए इन 11 कागजों की होगी जरूरत, अप्लाई करने से पहले देख लें लिस्ट

बीज दुकान का लाइसेंस लेने के लिए इन 11 कागजों की होगी जरूरत, अप्लाई करने से पहले देख लें लिस्ट

बिहार में खाद-बीज दुकान का लाइसेंस लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए सरकार ने प्रक्रिया को आसान बना दिया है. लाइसेंस लेने के लिए आपको कुल 11 दस्तावेज जमा करने होंगे. इन दस्तावेजों की जानकारी हम आपको नीचे दे रहे हैं.

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क‍िसान तक
  • Noida,
  • Dec 23, 2024,
  • Updated Dec 23, 2024, 5:22 PM IST

बिहार सरकार खाद-बीज दुकान खोलने के लिए लाइसेंस दे रही है. इस लाइसेंस के जरिये खाद-बीज की दुकान खोली जा सकती है. यह प्रक्रिया पूरी तरह से सरकारी और ऑनलाइन है. अगर आप भी खाद-बीज की दुकान खोलना चाहते हैं, तो बिहार सरकार की इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं. इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज चाहिए होंगे, उसी के आधार पर किसानों को लाइसेंस दिया जाएगा. तो आइए जान लेते हैं कि खाद-बीज की दुकान का लाइसेंस लेने के लिए किन कागजों की जरूरत होगी.

इन 11 दस्तावेजों की होगी जरूरत

  1. पासपोर्ट आकार का फोटो (केवल JPEG/jpg प्रारूप और आकार 50KB).
  2. पैन और आधार कार्ड की प्रति (केवल पीडीएफ और आकार 200KB)
  3. कार्यालय और गोदाम का सेल्फ अटेस्टेड लीज/किराया समझौता/यदि स्वामित्व है तो प्रमाण प्रमाण पत्र (बिहार सरकार की मुहर अनिवार्य) (पीडीएफ और 200KB).
  4. चालान की स्कैन की गई प्रति (ट्रेजरी द्वारा जारी 1000 रुपये का चालान) (200KB).
  5. क्यूआर/डिजिटल भुगतान की सेल्फ अटेस्टेड प्रति.
  6. मूल में स्रोत/फॉर्म 'ओ'.
  7. निर्माता/आपूर्तिकर्ता के मार्केटिंग लाइसेंस की सेल्फ अटेस्टेड प्रति जो फॉर्म- 'ओ' जारी कर रहा है.
  8. वजन और माप प्रमाण पत्र की प्रति.
  9. शपथ पत्र (न्यूनतम 100.00 रुपये की मुहर).
  10. एक वर्ष की बिक्री रिपोर्ट की सेल्फ अटेस्टेड प्रति. नवीनीकरण आवेदन के लिए.
  11. चरित्र प्रमाण पत्र (एसपी कार्यालय द्वारा जारी)01-मार्च-2021 को प्रभावी.

आसान है पूरी प्रक्रिया

बिहार सरकार ने खाद-बीज और कीटनाशी दुकानों का लाइसेंस देने के लिए नियम को आसान बनाया है. इसके लिए ऑटो फॉरवर्ड सिस्टम लागू किया गया है. खाद बीज ऑनलाइन लाइसेंस जारी होने की पूरी प्रक्रिया में किस अधिकारी को कितने दिन में फाइल पूरी कर आगे बढ़ानी होगी, इसके दिन तय कर दिए गए हैं.  वहीं ये व्यवस्था पिछले साल दिसंबर में लागू की गई थी. उर्वरक बीज लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन 20 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा, जिसके खाद बीज लाइसेंस आवेदन अगले लेवल पर ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगा.

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

  • सबसे पहले आपको बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा. इस पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
  • इसके बाद आपको खाद-बीज लाइसेंस के लिए आवेदन पर क्लिक करना होगा.
  • जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक Online E-Licence का नया पेज खुलकर आ जाएगा.
  • इसके बाद आपके सामने लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा.
  • अब आपको अपने आधार कार्ड के माध्यम से ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा.
  • इसके बाद आपको अपना दस्तावेज दर्ज करना होगा.
  • अंत में आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है. इस प्रकार आपका खाद बीज लाइसेंस का आवेदन जमा हो जाएगा.

 

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