हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने साल 2025-26 के दौरान कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. हरियाणा का कृषि विभाग किसानों को इन यंत्रों पर अनुदान व्यक्तिगत श्रेणी में RKVI स्कीम के फसल अवशेष प्रबंधन घटक के तहत दे रहा है. विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि एक किसान जिस कृषि यंत्र पर आवेदन कर रहा है, वह ये सुनिश्चित करे कि उस यंत्र पर उसने किसी भी स्कीम के तहत पिछले 3 सालों में अनुदान का लाभ न लिया हो. साथ ही अनुदान का लाभ लेने के लिए किसान का रबी 2025 व खरीफ 2024 के लिए 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी है.
कृषि विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि एक किसान अधिकतम 4 अलग-अलग प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उसे सब्सिडी का लाभ सिर्फ एक ही मशीन पर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार पहचान पत्र में से केवल एक सदस्य ही इसके लिए आवेदन कर सकता है. इसके साथ ही टारगेट से ज्यादा आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कमेटी द्वारा ऑनलाईन लकी ड्रा के माध्यम से किया जाएगा.
बता दें कि फसल अवशेष प्रबंधन की मशीनों पर किसान 50 प्रतिशत तक अनुदान पर प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए किसान ऑनलाइन आवेदन विभागीय पोर्टल "agriharyana.gov.in" पर 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं.
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