Agri Machinery: फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनों पर चाहिए सब्सिडी? इस तारीख तक किसान करें ऑनलाइन आवेदन

Agri Machinery: फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनों पर चाहिए सब्सिडी? इस तारीख तक किसान करें ऑनलाइन आवेदन

Agri Machinery: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट पर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जरूरी मशीनों पर सब्सिडी पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन चालू हैं. अगर आप भी इन कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक अनुदान लेना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. मगर इसके आवेदन की आखिरी तारीख हम आपको बता रहे हैं.

हरियाणा के किसानों ने पराली प्रबंधन करने में रुचि दिखा रहे हैं. हरियाणा के किसानों ने पराली प्रबंधन करने में रुचि दिखा रहे हैं.
क‍िसान तक
  • नोएडा,
  • Aug 09, 2025,
  • Updated Aug 09, 2025, 7:59 PM IST

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने साल 2025-26 के दौरान कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. हरियाणा का कृषि विभाग किसानों को इन यंत्रों पर अनुदान व्यक्तिगत श्रेणी में RKVI स्कीम के फसल अवशेष प्रबंधन घटक के तहत दे रहा है. विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि एक किसान जिस कृषि यंत्र पर आवेदन कर रहा है, वह ये सुनिश्चित करे कि उस यंत्र पर उसने किसी भी स्कीम के तहत पिछले 3 सालों में अनुदान का लाभ न लिया हो. साथ ही अनुदान का लाभ लेने के लिए किसान का रबी 2025 व खरीफ 2024 के लिए 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी है.

आवेदन करने की ये हैं जरूरी शर्तें

कृषि विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि एक किसान अधिकतम 4 अलग-अलग प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उसे सब्सिडी का लाभ सिर्फ एक ही मशीन पर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार पहचान पत्र में से केवल एक सदस्य ही इसके लिए आवेदन कर सकता है. इसके साथ ही टारगेट से ज्यादा आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कमेटी द्वारा ऑनलाईन लकी ड्रा के माध्यम से किया जाएगा.

पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते समय लगेंगे ये दस्तावेज-

  • परिवार पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • पैन कार्ड
  • वैलिड ट्रैक्टर आरसी
  • स्वयं घोषणा पत्र
  • मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का पंजीकरण
  • जाति प्रमाण पत्र

कैसे करें आवेदन?

बता दें कि फसल अवशेष प्रबंधन की मशीनों पर किसान 50 प्रतिशत तक अनुदान पर प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए किसान ऑनलाइन आवेदन विभागीय पोर्टल "agriharyana.gov.in" पर 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं.

  1. सबसे पहले तो ऑनलाइन आवेदन के लिए अपने सारे दस्तावेज जैसे - आधार कार्ड, PAN कार्ड, बैंक पासबुक, ट्रैक्टर की RC और जाति प्रमाण पत्र - तैयार रखें.
  2. इसके बाद Meri Fasal Mera Byora पर जाकर ये चेक करें कि आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव है कि नहीं. अगर सक्रिय है तो आवश्यक ब्योरा अपडेट करें.
  3. फिर आधिकारिक वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर जाएं. होमपेज खुलते ही CRM योजना के तहत आवेदन वाला सेक्शन खोलिए
  4. इसके बाद एक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मिलेगा, उसे ध्यान से भरें और सभी जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करके सबमिट कर दें.
  5. अगर आवेदनों ज्यादा हो गए हों तो लकी ड्रॉ प्रक्रिया में भाग लेने के लिए भी तैयार रहें. ये ध्यान रहे कि 20 अगस्त 2025 से पहले ऑनलाइन आवेदन जरूर कर लें.

इन मशीनों पर मिलेगी सब्सिडी

  • किसान स्ट्रा-बेलर
  • हे-रेक
  • एसएमएस
  • हेप्पी सीडर
  • स्मार्ट सीडर
  • स्ट्रा-चोपर
  • मल्चर
  • शर्ब मास्टर
  • रोटरी स्लेशर
  • रिर्वसीब्ल एमबी प्लो
  • जीरो ड्रील
  • सुपर सीडर
  • सरफेस सीडर
  • ट्रैक्टर माउंटेड लोडर
  • ट्रैक्टर ड्रान टैडर मशीन
  • कॉप-रीपर

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