उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में गन्ना क्रय केंद्र पर हुई घटतौली में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. कार्रवाई के तहत शुगर मिल की जमानत राशि जब्त करने का आदेश दिया गया है. घटतौली की घटना उस समय उजागर हुई थी जब गन्ना उप आयुक्त उषा पाल ने क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान दस क्विंटल के मानक बाट पर 50 किलो का वजन कम पाया गया था. जांच में पुष्टि होने के बाद देवरिया के जिलाधिकारी के आदेश पर बजाज शुगर मिल की एक लाख रुपये की जमानत राशि जब्त कर ली गई है. साथ ही तौल क्लर्क की दस हज़ार रुपये की राशि जब्त करते हुए गन्ना तौल सत्र 2022-23 का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है.
12 से 15 दिसंबर के बीच हुई गन्ना तौल में जिन किसानों के साथ घटतौली हुई थी, उन्हें 5 प्रतिशत अधिक क्षतिपूर्ति देने के निर्देश दिए गए हैं. ADM प्रशासन गौरव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि देवरिया जिले में प्रतापपुर की बजाज शुगर मिल ने बैतालपुर गेट सी पर अपना गन्ना तौल केंद्र स्थापित किया था. यहां 15 दिसंबर 2022 को गन्ना उप आयुक्त ने औचक निरीक्षण किया था. जांच के दौरान कांटा जांच रजिस्टर के अनुसार सही मिला, लेकिन जब बाट के अनुसार 10 क्विंटल वजन की जांच की गई तो उसमें 50 किलो वजन कम पाया गया. यानी कि हर दस क्विंटल पर 50 किलो की घटतौली की जा रही थी.
इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए चीनी मिल को 18 जनवरी से 23 जनवरी तक का समय दिया गया था. इसके बाद सहायक चीनी आयुक्त जबाब देने के लिए हाजिर हुए, लेकिन मिल की तरफ से न उसके अध्यासी उपस्थित हुए और न तो मिल के जीएम. देवरिया जिलाधिकारी के सामने जो कागज पेश किया गया उसमें साफ तौर पर गन्ना किसानों के साथ छल साबित पाया गया.
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कांटा वजन में गड़बड़ी पाई गई जिसके बाद यह पुष्टि हो गई कि 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक बैतालपुर गन्ना क्रय केंद्र पर घटतौली की गई और इसके क्रम में डीएम जेपी सिंह ने मिल की जमानत राशि एक लाख रुपये जब्त करने के निर्देश दिए. उस अवधि में जिन किसानों से गन्ना खरीद की गई थी उनको पांच प्रतिशत अधिक दर से भुगतान करना है और तौल क्लर्क काशी नाथ प्रसाद की दस हज़ार की जमानत राशि जब्त करते हुए तौल लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए हैं.
देवरिया के एडीएम गौरव कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जनपद देवरिया के प्रतापपुर में बजाज शुगर फैक्ट्री चल रही है जहां 15 दिसंबर 2022 को गन्ना आयुक्त ने जांच की थी. जांच में बैतालपुर सी गेट पर घटतौली की पुष्टि हुई थी जिसमें 10 कुंटल की जगह 9.30 क्विंटल वजन होता हुआ पाया गया. इसी क्रम में जिलाधिकारी ने सभी पक्षों को नोटिस दी थी.
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नोटिस के बाद सुनवाई करते हुए जिला अधिकारी ने कहा कि 12 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक जिन किसानों से गन्ना खरीद हुई थी उनकी क्षतिपूर्ति के रूप में पांच प्रतिशत अधिक भुगतान किया जाए. साथ ही, जो तौल क्लर्क थे उनका 2022-23 के लिए लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है. मिल की जमानत राशि एक लाख रुपये और तौल क्लर्क की जमानत राशि जब्त की गई है.(रिपोर्ट/रामप्रताप सिंह)
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