PM Karam Yogi Mandhan Yojana: केंद्र सरकार के द्वारा कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं के तहत कई पेंशन स्कीम्स भी चलाई जा रही हैं. इन्ही में से एक प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना भी है. इस योजना की शुरुआत साल 2019 में की गई थी. वहीं, देश के छोटे दुकानदार, कारोबारी व व्यापारी जो भी जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हैं और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं. इस योजना में लाभार्थी को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे. यानी सालाना 36 हजार रुपये पेंशन मिलेगा. ऐसे में आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं-
देश के छोटे खुदरा दुकानदारों, कारोबारियों व व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के मकसद से प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना की शुरुआत की गयी है. इसमें उन दुकानदारों, कारोबारियों व व्यापारियों को शामिल किया है जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रूपये तक है. इस योजना का फायदा लेने के लिए 18 साल से 40 साल के बीच में आवेदन करना होता है. इस योजना में लाभार्थी को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे. वहीं अगर आप 18 साल की उम्र में इस योजना में भाग लेते हैं तो आपको सिर्फ 55 रुपये प्रति माह प्रीमियम देना होगा. जबकि, अगर आप 40 की उम्र में इस योजना में भाग लेते हैं तो आपको प्रति माह 200 रुपये प्रीमियम के रूप में देना होगा.
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• आधार कार्ड
• आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता संख्या
• जीएसटी पंजीकरण संख्या
• पासपोर्ट साइज फोटो
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अगर आप प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाना होगा. यहां पर आप प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना आवेदन के लिए पूछना होगा. फिर CSC एजेंट आपसे योजना के अंतर्गत IFSC कोड के साथ आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड और जीएसटी पंजीकरण संख्या का डिटेल मांगकर ऑनलाइन आवेदन कर देगा. मालूम हो कि प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के तहत लाभार्थी को पेंशन के रूप में मिलने वाली राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है. ऐसे में लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए ये धनराशि तब ही खाते में पहुंचेगी.
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