देश की बहुत बड़ी आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ-साथ पशुपालन हमेशा से होता आया है. यही वजह है कि पशुपालन को केंद्र के अलावा राज्य सरकारें भी बढ़ावा देती हैं. इसी क्रम में राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने और पशुपालकों को राहत देने के लिए हरियाणा सरकार किसानों के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया करवा रही है. इसके माध्यम से किसानों को पशु खरीदने और उसकी देख-रेख के लिए लोन उपलब्ध कराया जाता है. ऐसे में आइये जानते हैं पशु किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, इस योजना का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं.
पशु क्रेडिट कार्ड की सुविधा किसानों के लिए शुरू की गयी है. इस योजना के तहत किसानों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना पड़ता है. इस कार्ड की मदद से पशु खरीदने के लिए कम ब्याज दर पर लोन मिलता है. इस योजना का लाभ वो किसान भी ले सकते हैं जिनके पास खुद की जमीन है जिसमें में पशुओं लिए आवास या चारागाह बना सकते हैं. सरकार इस योजना के तहत 3 लाख रुपए तक का लोन देती है. वहीं 1.60 लाख रुपए के लोन के लिए गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती है. किसानों को यह लोन 5 साल के अंदर लौटाना होता है.
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किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है. इस योजना के माध्यम 1 लाख 60 हजार रुपए तक की राशि किसानों को बिना गारंटी के मुहैया कराया जाता है ताकि राज्य में पशुपालन को बढ़ावा मिल सके.
इस योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, मछली पालन और मुर्गी पालन के लिए लोन दिया जाता है. इसके तहत 1.60 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जिसमें 40783 रुपए गाय लेने के लिए, 60249 रुपए भैंस लेने के लिए, 4063 भेड़ और बकरी लेने के लिए और 16327 रुपए सूअर खरीदने के लिए दी जाती है. सरकार इस योजना के तहत अधिकतम 3 लाख रुपए तक का लोन देती है.
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पशु किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ लेने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड होना अनिवार्य है. वहीं, लाभार्थी को इसके लिए अपने नजदीकी बैंक में जाकर आवेदन फॉर्म लेना होगा और उसको भरकर जमा करना होगा. फिर केवाईसी के लिए दिए गए दस्तावेज जमा करना होगा. दस्तावेजों की जांच के बाद अगर आप पात्र हुए तो 15 दिन के अंदर आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा.
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