खेती-किसानी में नई-नई तकनीक की मशीनें आने से किसानों के लिए फसलों की बुवाई से लेकर कटाई तक का काम आसान हो गया है. मशीनों के इस्तेमाल से किसानों को खेती करने में कम लोग और कम लागत की जरूरत पड़ती है. जिससे किसानों के आय में बढ़ोतरी होती है. वहीं किसानों की आय बढ़ाने और उसे दोगुनी करने के दिशा में हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार किसानों को स्मैम व एन.एफ.एस.एम स्कीम के तहत कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित वर्ष 2023-24 में आधी कीमत पर नए कृषि यंत्र खरीदने का मौका दे रही है.
इसके लिए राज्य सरकार ने किसानों से आवेदन मांगे हैं. इससे छोटे किसान जो महंगे मशीन और कृषि यंत्र नहीं खरीद सकते उनके लिए मददगार होगा. वहीं अगर आपको भी इस सब्सिडी का लाभ उठाना है तो जल्द करें आवेदन आइए जानते हैं आवेदन करने की क्या है अंतिम डेट.
*स्मैम व एन.एफ.एस.एम स्कीम के तहत कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित वर्ष 2023-24*
— Dept. of Agriculture & Farmers Welfare, Haryana (@Agriculturehry) January 2, 2024
*ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15-01-2024*
• मशीनों की खरीद पर 40-50% अनुदान राशि ।
• रोटावेटर, आलू बिजाई मशीन तथा ट्रेक्टर चालित पॉवर विडर पर भी अनुदान उपलब्ध । pic.twitter.com/LakQBUWkCw
हरियाणा कृषि विभाग के मुताबिक, स्मैम व एन.एफ.एस.एम स्कीम के तहत कृषि यंत्र और मशीनों की खरीद पर 40-50 फीसदी सब्सिडी दे रही है. वहीं सरकार ने इस स्कीम में इन मशीनों और यंत्रों को शामिल किया है. इसमें रोटावेटर, आलू बिजाई मशीन और ट्रैक्टर चलित पॉवर वीडर पर सब्सिडी दिया जाएगा, जिसका लाभ उठा कर किसान खेती में शारीरिक श्रम और कार्यभार को कम कर सकते हैं. साथ ही कृषि उद्योगों का विकास बढ़ा सकते हैं. वहीं नई तकनीक के मशीन से खेती करने से किसानों की लागत में भी कमी आएगी.
आपको बता दें कि लाभार्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा. एक किसान अधिकतम दो अलग-अलग प्रकार के कृषि यंत्र के लिए सब्सिडी का लाभ उठा सकता है. चयन के बाद किसान कृषि यंत्र निर्माताओं से मोल भाव कर अपनी पसंद के निर्माता से खरीद कर सकते हैं.
अगर आप इस स्कीम के तहत कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान है तो कृषि विभाग हरियाणा के ऑनलाइन पोर्टल https://agriharyana.gov.in/ पर अपने आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र या मोबाइल नंबर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. वहीं अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर कॉल या अपने ब्लॉक और जिले के कृषि कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं.
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