केंद्र सरकार ने गरीब और बीपीएल परिवारों के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं, जिसका उन्हें फायदा मिल रहा है. इसके साथ ही राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर योजनाएं चला रही हैं और राज्य के लोगों को फायदा पहुंचा रही हैं. इसी कड़ी में राज्य सरकार ने बीपीएल परिवारों को मुफ्त प्लॉट देने की योजना शुरू की है. इस योजना के तहत गरीब परिवारों को राज्य सरकार की ओर से जमीन मुहैया कराई जाएगी, जिस पर वे घर बनाकर रह सकेंगे. योजना के तहत जिन बीपीएल परिवारों के पास रहने के लिए अपना घर नहीं है, उन्हें इस योजना के तहत मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे. पात्र व्यक्ति योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (MMGAY-E) के तहत राज्य के पात्र बीपीएल परिवारों को प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे. यह योजना मूल रूप से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का विस्तारित रूप है. 2024-2027 की अवधि में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (MMGAY-E) के लिए अनुमानित परियोजना लागत 2,950.86 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, विशेष रूप से भूमिहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए प्लॉट उपलब्ध कराना है, ताकि वे उस पर अपना घर बना सकें.
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राज्य सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (एमएमजीएवाई-ई) के तहत 50 और 100 वर्ग गज के प्लॉट उपलब्ध कराएगी. इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों को महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज और सामान्य पंचायतों में 100 वर्ग गज के आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे.
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (MMGAY-E) योजना के तहत राज्य के पात्र बीपीएल प्लॉट धारक भी घर बनाने के लिए बैंक से लोन ले सकेंगे. इस योजना के माध्यम से लाभार्थी राष्ट्रीयकृत बैंकों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों से कम ब्याज दर पर लोन ले सकेंगे, जिससे उन्हें अपने घर का निर्माण पूरा करने में मदद मिलेगी. योजना के तहत लाभार्थी घर बनाने के लिए बैंक से 6 लाख रुपये तक का लोन ले सकेंगे.
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मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (MMGAY-E) के अंतर्गत निःशुल्क प्लॉट के लिए कुछ पात्रताएं एवं शर्तें हैं, जो इस प्रकार हैं-
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (MMGAY-E) के तहत इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://hfa.haryana.gov.in/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. इसके लिए परिवार पहचान पत्र जरूरी है. आवेदन से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं. इसके अलावा आप इस योजना के नंबर 0172-3520001 पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं.
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (एमएमजीएवाई-ई) योजना के तहत संबंधित विभाग द्वारा आवेदक की पात्रता की जांच की जाएगी. इसके बाद पात्र व्यक्ति को मात्र 1000 रुपए की एकमुश्त लागत का भुगतान करने पर प्लॉट आवंटित किया जाएगा. प्लॉट उपलब्ध कराने के बाद अधिकार पत्र के रूप में कब्जा जारी किया जाएगा. आवंटन पत्र या अधिकार पत्र जारी होने के दो साल के भीतर विकसित प्लॉट का भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं होने पर लाभार्थी को मुआवजा प्रदान किया जाएगा. इस योजना के तहत राज्य सरकार कृषि भूमि के वास्तविक कलेक्टर रेट के अनुसार ग्राम पंचायतों को जमीन की कीमत प्रदान करेगी.
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