UP News: खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन पाने वाले शत प्रतिशत लाभार्थियों का ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से कराना होगा. राशन कार्ड में अंकित जिन सदस्यों का ई-केवाईसी नहीं किया जाएगा, वे भविष्य में खाद्यान लाभ से वंचित हो जाएंगे. इसी बीच राशनकार्ड धारकों को एक राहत देने वाली खबर सामने आई है. यूपी खाद्य एवं रसद विभाग के अपर आयुक्त जीपी राय ने किसान तक से बातचीत में बताया कि सभी राशन कार्ड धारकों ई- केवाईसी कराए जाने का अभियान 25 जून 2024 के बाद से शुरू हो जाएगा. राशनकार्ड धारकों लाभार्थियों की ई-केवाईसी का कार्य ई- पास के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं के सहयोग से निशुल्क कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि इसके लाभार्थियों को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा. लाभार्थी अपनी निकटतम किसी भी उचित दर की दुकान पर जाकर ई- केवाईसी करा सकते हैं. ई- केवाईसी के लिए लाभार्थियों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाएगा.
खाद्य एवं रसद विभाग के अपर आयुक्त जीपी राय ने आगे बताया कि राशनकार्ड में जितने सदस्यों के नाम हैं, वह वितरण अपने विक्रेता के यहां अपना आधार कार्ड एवं राशन कार्ड ले ई-केवाईसी करा लें. उन्होंने बताया कि राशन कार्ड में जितने भी सदस्य होंगे, सभी की ई-केवाईसी होगी. विक्रेता के पास जाकर सबका अंगूठा ई-पॉस मशीन में लगने के बाद ही ई-केवाईसी पूर्ण मानी जाएगी. ऐसे उपभोक्ता जिनकी ई-केवाईसी अधिकतम प्रयास करने के उपरांत भी अपडेट नहीं हो रही है. तो वह आधार केंद्र में अपनी बायोमीट्रिक अपडेट करवाएं, ताकि फिर उनकी ई-केवाईसी हो सके.
अपर आयुक्त बताते हैं कि शासन इस प्रक्रिया के तहत सभी सदस्यों की जांच करवा रहा है. बताया कि जो राशन कार्ड धारक ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं, तो उनका कार्ड अस्थायी तौर पर ब्लॉक कर दिया जाएगा. इससे उपभोक्ताओं को राशन लेने में परेशानी हो सकती है.
अपर आयुक्त जीपी राय ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत भविष्य में सस्ता राशन लेने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है. जो उपभोक्ता पढ़ाई, रोजगार इत्यादि के कारण अपने घर/गांव से दूर हैं, वह प्रदेश में अपने नजदीक किसी भी उचित मूल्य की दुकान या घर वापसी पर अपनी उचित मूल्य की दुकान पर ई-केवाईसी करवा सकते हैं.
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