60 साल की उम्र के बाद श्रमिकों को हर महीने मिलेंगे 3 हजार रुपए, जानिए कैसे लें इस योजना का लाभ

60 साल की उम्र के बाद श्रमिकों को हर महीने मिलेंगे 3 हजार रुपए, जानिए कैसे लें इस योजना का लाभ

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों, छोटे किसानों, ठेले वालों, रिक्शा चालकों, घर के नौकर–नौकरानियों जैसे कम आय वाले लोगों के लिए है. इस योजना में श्रमिकों को न्यूनतम 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने ₹3,000 पेशन के रूप में दिए जाते हैं.

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60 साल की उम्र के बाद श्रमिकों को हर महीने मिलेंगे 3 हजार रुपए, जानिए कैसे लें इस योजना का लाभभारत के असंगठित कार्यबल के लिए वित्तीय सुरक्षा देती है ये योजना

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, छोटे किसानों, ठेले वालों, रिक्शा चालकों,जैसे कम आय वाले लोगों के लिए बेहद लाभकारी है. इस योजना से ऐसे तमाम असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे श्रमिकों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने एक निश्चित पेंशन की व्यवस्था की जाती है. पीएम-एसवाईएम योजना को अंतरिम बजट 2019 में केंद्र सरकार ने पेश किया था. इसलिए आज हम आपको इस योजना का लाभ लेने और इसके लिए आवदेन करने का तरीका बता रहे हैं.

PM-SYM योजना की जरूरी बातें-

  • न्यूनतम 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रति माह.
  • केंद्र सरकार 1:1 के आधार पर श्रमिक के अंशदान के बराबर पैसा जमा करती है.
  • इस योजना में उम्र के हिसाब से ₹55 से ₹200 प्रति माह तक अंशदान देना होगा
  • यह योजना स्वैच्छिक है, जिसमें श्रमिक अपने सामर्थ्य और आवश्यकता के हिसाब से अंशदान कर सकते हैं.
  • यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो पति/पत्नी को पेंशन राशि का 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलता है. 
  • अगर प्रतिभागी चाहें तो योजना की शर्तों के अधीन योजना से बाहर निकल सकते हैं.
  • पात्र श्रमिक सामान्य सेवा केंद्रों या मानधन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं.
  • यह योजना एलआईसी द्वारा प्रशासित है, जो वित्तीय स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है.

कौन ले सकता है लाभ?

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए, व्यक्तियों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा:
  • आयु आवश्यकता: 18 से 40 वर्ष.
  • आय सीमा: मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए. 
  • रोजगार क्षेत्र:  रेहड़ी-पटरी वाले, कूड़ा बीनने वाले, रिक्शा चालक, निर्माण स्थल पर काम करने वाले श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, कृषि श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, घरेलू कामगार, बुनकर, कारीगर, मछुआरे, चमड़ा कामगार आदि.
  • मानदंड: कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), या राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए.
  • आयकरदाता नहीं होना चाहिए.
  • किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रहा हो.

जरूरी दस्तावेज:

  1. इसके लिए आधार कार्ड
  2. आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  3. IFSC सहित बचत बैंक खाता 
  4. जन धन खाता भी चलेगा

कैसे करें योजना के लिए आवेदन?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीकरण के लिए आप किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से करा सकते हैं. इसकी प्रॉसेस ये रही-

  • अपने आधार और बचत बैंक खाते के साथ किसी सीएससी पर जाएं.
  • आधार का उपयोग करके बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रदान करें.
  • इसके बाद ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें.
  • यहां प्रथम सदस्यता का भुगतान नकद करना होगा. 
  • अब बैंक खाते से ऑटो-डेबिट की सुविधा को चुनें.
  • सफल पंजीकरण पर पीएम-एसवाईएम कार्ड प्राप्त करें
  • अगर खुद से ऑनलाइन आवेदन करना है तो मानधन पोर्टल (https://maandhan.in/) पर विजिट करें
     

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