बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को लेकर एक बड़ी पहल शुरू की है. राज्य सरकार विभिन्न फसलों की खेती के लिए अनुदान देती आ रही है. वहीं, अब फूलों की खेती को भी प्राथमिकता देते हुए गेंदा विकास योजना की शुरुआत की है. इसके तहत गेंदा की खेती करने वाले किसानों को लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा. खास बात यह है कि किसानों को फूलों की बिक्री में कोई परेशानी न हो, इसके लिए मालवाहक वाहन योजना भी शुरू की गई है. खेत से मंडी या बाजार तक फूल ले जाने के लिए मिलने वाले वाहन पर भी सरकार 50 प्रतिशत तक की सहायता दे रही है. इससे किसानों को न सिर्फ परिवहन में सहूलियत मिलेगी, बल्कि उनकी उपज सीधे बाजार तक पहुंचेगी और उन्हें बेहतर दाम भी मिल सकेंगे.
किसान ऑनलाइन आवेदन कर दोनों योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं. राज्य सरकार फूलों की खेती को बढ़ावा देकर किसानों को नई दिशा देने की कोशिश कर रही है. किसान इस योजना का लाभ कैसे लें, इसकी पूरी जानकारी खबर में विस्तार से दी गई है.
कृषि विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार प्रति किसान न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर और अधिकतम 2 हेक्टेयर तक भूमि पर इस योजना का लाभ मिलेगा. विभाग ने प्रति हेक्टेयर लागत 80,000 रुपये तक निर्धारित की है, जिस पर लगभग 50 प्रतिशत अनुदान यानी 40,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा.
गेंदा फूल की खेती से जुड़ी योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास एलपीसी और जमीन की अपडेट रसीद होना आवश्यक है. जिन किसानों के पास भूमि उपलब्ध नहीं है, वे एकरारनामा के आधार पर योजना का लाभ ले सकते हैं. यदि आवेदक का नाम भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है, तो उन्हें भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद के साथ वंशावली भी अटैच करनी होगी.
कृषि विभाग फूलों की खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों को इन फूलों को आसानी से बाजार या मंडी तक पहुंचाने के लिए मालवाहक वाहन योजना का लाभ भी दे रहा है. सरकार ने मालवाहक वाहन की अनुमानित लागत 6,50,000 रुपये तय की है, जिस पर 50 प्रतिशत अर्थात 3,25,000 रुपये या वाहन के वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत, दोनों में से जो कम हो, उतने पर अनुदान मिलेगा.
गेंदा फूल की खेती करने वाले किसान यदि मालवाहक योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो उन्हें आवेदन के साथ कुछ महत्वपूर्ण कागजात जमा करने होंगे. विभाग की सूचना के अनुसार, किसान को वाहन का कोटेशन, जमीन से संबंधित दस्तावेज और गेंदा फूल की खेती से जुड़ा एकरारनामा — तीनों दस्तावेज एक साथ आवेदन में अपलोड करने होंगे. इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग के किसान कॉल सेंटर या नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.
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