केंद्र सरकार बातचीत का न्योता दे तभी डल्लेवाल इलाज लेंगे, SC में किसानों ने कहा

केंद्र सरकार बातचीत का न्योता दे तभी डल्लेवाल इलाज लेंगे, SC में किसानों ने कहा

किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को इलाज दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट लगातार निर्देश दे रहा है. इसे लेकर पंजाब सरकार को निर्देश दिए गए हैं. सोमवार को पंजाब बंद था, इसे देखते हुए पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस काम के अनुपालन के लिए अतिरिक्त समय मांगा है.

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केंद्र सरकार बातचीत का न्योता दे तभी डल्लेवाल इलाज लेंगे, SC में किसानों ने कहाजगजीत स‍िंह डल्‍लेवाल. (फाइल फोटो)

शंभू बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसानों ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर केंद्र सरकार उनसे बातचीत करे तो 36 दिन से आमरण अनशन करने वाले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल किसी भी तरह की मेडिकल सहायता लेंगे. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की विशेष अवकाश पीठ ने जगजीत सिंह डल्लेवाल को मेडिकल सहायता देने के निर्देशों का पालन करने के लिए पंजाब सरकार को और समय दिया.

एक छोटी सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल या AG) गुरविंदर सिंह ने बेंच को बताया कि वार्ताकार आंदोलन वाली जगह पर गए थे और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन कराने के लिए प्रयास किए गए थे. लेकिन सोमवार को हुए पंजाब बंद को देखते हुए पंजाब सरकार ने इस विषय में कोर्ट से थोड़ी मोहलत मांगी. 

पंजाब सरकार की अपील

किसान संगठनों की ओर से सोमवार को आयोजित पंजाब बंद को देखते हुए और समय मांगते हुए, एजी ने कहा, "वहां ट्रैफिक बंद था और कहा कि प्रदर्शनकारियों ने प्रस्ताव दिया है कि अगर केंद्र उनसे बात करने के लिए तैयार है तो डल्लेवाल मेडिकल सहायता लेंगे." एजी ने कहा, "वार्ताकारों के अनुसार, किसानों ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव दिया है कि अगर उन्हें बातचीत के लिए निमंत्रण मिलता है, तो डल्लेवाल इच्छानुसार मेडिकल सहायता लेने के लिए तैयार हैं."

इस पर बेंच ने कहा, "हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, हमें केवल निर्देश के पालन से सरोकार है, जो कुछ भी चल रहा है, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते." इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 2 जनवरी मुकर्रर कर दी. कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को वर्चुअली मौजूद रहने का निर्देश दिया.

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

इस निर्देश के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "पंजाब राज्य के अधिकारियों की ओर से एक आवेदन दिया गया है, जिसमें रिजल्ट पाने के लिए तीन दिन का अतिरिक्त समय मांगा गया है. एजी ने इस आवेदन का समर्थन करते हुए कुछ अतिरिक्त मौखिक बातें बताई हैं. परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए, हम न्यायालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुपालन के लिए कुछ और समय देने के अनुरोध को स्वीकार करते हैं."

आज सुप्रीम कोर्ट मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ डल्लेवाल को मेडिकल सहायता देने के अदालती आदेश का पालन न करने के लिए अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रहा था. शीर्ष अदालत पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच शंभू बॉर्डर को खोलने के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ हरियाणा की याचिका पर भी सुनवाई कर रही है.

सुनवाई की खास बातें

  • शनिवार 28 दिसंबर की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल को मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने के उसके निर्देश पर अमल न होने पर पंजाब सरकार के रवैये पर कड़ी फटकार लगाई थी.
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेशों का हर हाल में पालन किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार हर संभव सहायता देगी.
  • सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि आप कुछ और समय दिए जाने की मांग क्यों कर रहे हैं.
  • पंजाब सरकार के एजी ने कोर्ट को बताया कि कुछ जिम्मेदार लोग डल्लेवाल से बात करने गए थे. कल दो चीजें हुईं. पहली, पंजाब बंद की घोषणा की गई थी, जिसकी वजह से पूरे पंजाब में नाकेबंदी हो गई. दूसरी, केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया गया है कि अगर उन्हें बातचीत का प्रस्ताव मिलता है, तो डल्लेवाल मेडिकल सहायता लेने के लिए तैयार हैं.
  • सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की मांग पर समय दिया. अगली सुनवाई 2 जनवरी 2025 को होगी.
  • आज की सुनवाई के दौरान पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे.
  • सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को अगली सुनवाई में भी वर्चुअली मौजूद रहने को कहा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल के लिए पंजाब सरकार को दो दिन का समय दिया.(कनु शारदा के इनपुट के साथ)

 

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