प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है, ताकि कृषि में होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके. वहीं केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 16 अगस्त कर दिया था. जोकि पहले 31 जुलाई थी. राज्यवार अंतिम नई तारीखों के मुताबिक, यदि आप मध्य प्रदेश, मणिपुर और छत्तीसगढ़ के किसान हैं, तो 16 अगस्त तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. यानी पीएमएफ़बीवाई के तहत फसल बीमा कराने की अंतिम तारीख आज है.
गौरतलब है सरकार ने कहा है कि जिन राज्यों में डेडलाइन बढ़ाई गई है, वहां के किसान नई तारीख पर ध्यान दें और उसी के मुताबिक फसलों का बीमा कराएं. इससे फसलों को तरह-तरह के खतरों से बचाया जा सकेगा. ऐसे में अगर आप एक किसान हैं और मणिपुर, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के रहने वाले हैं, तो प्राकृतिक आपदा की वजह से होने वाले जोखिमों से बचने के लिए आज शाम तक फसल बीमा अवश्य करा लें.
साल 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है. इस योजना में कम से कम प्रीमियम पर अधिक से अधिक लाभ का क्लेम किया जाता है. इस योजना से जुड़ने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है और कोई भी किसान अपनी फसल का बीमा करा सकता है. वहीं, बारिश, तापमान, पाला, नमी आदि जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में इस योजना का लाभ मिलता है.
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अनाज, दलहन और तिलहन सहित खाद्यान्न और वार्षिक बागवानी और वाणिज्यिक फसलें है. खरीफ मौसम में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल, सोयाबीन व अरहर जैसी फसल की बीमा कराके प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल के नुकसान के आर्थिक बोझ को कम कर सकते हैं.
फसल बीमा कराने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड, बैंक पास बुक, भू-अधिकार पुस्तिका की फोटोकॉपी और फसल बुवाई का प्रमाण पत्र (सम्बन्धित पटवारी अथवा पंचायत सचिव) आदि का होना जरूरी है.
आप ऑनलाइन माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं. वहीं जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, वे किसान अपने बैंक ब्रांच से संपर्क करके फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. यदि किसी और माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो जन सेवा केंद्र (सीएससी सेंटर) या फिर अपने जिला के कृषि अधिकारी से जानकारी प्राप्त करके योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम लेने के लिए किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में सबसे पहले 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को जानकारी देनी होती है. इसके बाद आवेदन करना होता है. फॉर्म में फसल खराब होने का कारण, कौन-सी फसल बोई गई थी, कितने क्षेत्र में फसल बर्बाद हुई हैं, इन सब बातों का ब्यौरा देना होता है. उन्हें जमीन से संबंधित जानकारी भी देनी होती है. इसके आलवा, बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी देनी होती है.
नोट: अधिक जानकारी के लिए आप किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर कॉल कर मदद ले सकते हैं.
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