बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो)बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) को पुणे की एक मिठाई दुकान को 5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है. अदालत ने खाद्य सुरक्षा मानकों का बड़े स्तर पर अनुपालन होने के बावजूद दुकान का लाइसेंस सस्पेंड रखे जाने पर सवाल उठाया. दुकान का खाद्य लाइसेंस 12 जून को निरीक्षण के बाद सस्पेंड किया गया था. निरीक्षण के दौरान स्वच्छता और साफ-सफाई से जुड़ी कई कमियां सामने आई थीं.
दुकान संचालक ने कमियों को दूर करने के बाद अनुपालन रिपोर्ट जमा की. इसके बाद 13 जुलाई को दोबारा निरीक्षण किया गया, जिसमें 36 में से 35 मानकों को पूरा पाया गया. यानी दुकान ने करीब 98 फीसदी मानकों का अनुपालन कर लिया था. इसके बाद हाई कोर्ट ने लाइसेंस का लगातार निलंबन जारी रखने के फैसले को रद्द कर दिया. अदालत ने दुकान को दोबारा कारोबार शुरू करने की अनुमति दी और महाराष्ट्र FDA को 30 दिनों के भीतर 5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया.
महाराष्ट्र FDA ने 13 अगस्त को ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म के जरिये खाद्य पदार्थ बेचने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ राज्यव्यापी विशेष निरीक्षण अभियान चलाया. इस दौरान पूरे राज्य में 86 प्रतिष्ठानों की जांच की गई.
अभियान के दौरान एक प्रतिष्ठान को तत्काल कारोबार बंद करने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा 60 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए और 14 खाद्य कारोबार लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किए गए.
FDA ने दूध और डेयरी उत्पादों से जुड़े मामलों में भी कार्रवाई की. विभाग के अनुसार, 34,302 रुपये मूल्य का कुल 698 किलोग्राम डेयरी स्टॉक जब्त किया गया. विभाग ने प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों- पान मसाला और गुटखा की बिक्री, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्ट से जुड़े मामलों में 10 FIR दर्ज की हैं. इन मामलों में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया और 46,76,631 रुपये कीमत का स्टॉक जब्त किया गया.
FDA ने दूध और डेयरी उत्पादों के अलावा बेकरी उत्पादों और खाद्य तेल समेत करीब 1,270 किलोग्राम अन्य खाद्य सामग्री भी जब्त की. इन जब्त खाद्य पदार्थों की कीमत करीब 1,29,762 रुपये बताई गई. विभाग ने 109 होटल, रेस्तरां, ढाबों और अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. इनमें से 49 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस दिए गए, जबकि चार खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए. (ANI)
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