राजस्थान स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड यानी कि RSSB कई परीक्षाओं को आयोजित करने जा रहा है. इसी में जीएनएम, एएनएम और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की परीक्षा भी है. इन परीक्षाओं का शेड्यूल 16 जनवरी को जारी किया गया था. अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा तो हम आपको डिटेल बताते हैं. आप चाहें तो अपने मोबाइल पर पूरे शेड्यूल को rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. सरकारी नोटिस के मुताबिक कॉन्ट्रैक्चु्अल नर्स (GNM) की परीक्षा 3 फरवरी को होने जा रही है. इसलिए आप आज ही सेंटर की पूरी जानकारी ले लें. इसी तरह एग्रीकल्चर सुपरवाइजर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एक्जामिनेशन 2023, 4 फरवरी को होने जा रही है. इसका भी सेंटर आज ही पता कर लें.
अगर आप ये परीक्षाएं देने जा रहे हैं और आपको एक्जाम का शेड्यूल पता नहीं है तो हम आपको आसान विधि में इसे बताते हैं. यहां हम आपको RSMSSB GNM, ANM और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पोस्ट की परीक्षा का शेड्यूल देखने के लिए स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं. आइए जानें RSMSSB GNN, ANM & Agriculture Supervisor Exam Schedule 2023 कैसे चेक करें.
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1-rsmssb.rajasthan.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
2-होम पेज पर 'न्यूज एंड नोटिफिकेशन' लिखा दिखेगा.
3-अब आपको GNM 2023, ANM 2023 and Agriculture Supervisor 2023 : Important information regarding exm schedule लिखे टैब पर डाउनलोड लिंक पर क्लिक करना है.
4-आपके फोन पर या कंप्यूटर पर एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी, उसके एक्जामिनेशन शेड्यूल पर क्लिक करें.
5-पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लें. इसे परीक्षा सेंटर पर दिखाने के लिए प्रिंट ले लें.
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने कहा है कि परीक्षा केन्द्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए हैं. परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी झांसे या बहकावे में नहीं आएं. परीक्षा के संबंध में विभिन्न Social Media पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें.
परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनों का उपयोग एवं अनियमित गतिविधियों में संलिप्तता पायी जाती है तो उनके विरूद्ध, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती के अनुचित साधनो की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2023 (संख्याक 17) के तहत कार्रवाई होगी. जिसके अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड रुपये तक दंड तथा 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन करावास तक की सजा के प्रावधान है.
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