खाने के नाम पर ऑनलाइन बिक रहा था जहरीला धतूराकर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर धतूरे के फल और बीजों की बिक्री को लेकर बड़ा कदम उठाया है. खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए राज्य के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने Amazon, Swiggy Instamart और BigBasket के फूड लाइसेंस को अगले आदेश तक निलंबित करने के निर्देश दिए हैं. इन प्लेटफॉर्म्स पर धतूरे को खाद्य पदार्थ के तौर पर बेचने और उपलब्ध कराने का मामला सामने आया था.
विभाग के मुताबिक, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर धतूरे के फल और बीज बिक्री के लिए उपलब्ध पाए गए. खास बात यह है कि कुछ उत्पादों पर FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर भी दर्ज था. जांच के दौरान अधिकारियों को ऐसे पैकेट मिले, जिन्हें गोदामों में रखा गया था और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बेचने या बांटने की तैयारी थी. धतूरा एक जहरीला पौधा है. इसके फल और बीजों का सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है. इसी वजह से खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसे इंसानों के खाने के लिए बेचने को गंभीर मामला माना है.
कर्नाटक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने सभी संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटरों को धतूरे से जुड़ी ऑनलाइन लिस्टिंग तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही धतूरे के फल और बीजों से जुड़े विज्ञापन और प्रमोशनल कंटेंट को भी हटाने को कहा गया है. विभाग ने साफ कहा है कि धतूरे को खाद्य पदार्थ या मानव उपभोग के लिए भविष्य में बेचने, बांटने या उसका प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी. सरकार ने सभी संबंधित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और कारोबारियों को इन निर्देशों का तुरंत पालन करने को कहा है.
सरकार की कार्रवाई केवल Amazon, Swiggy Instamart और BigBasket तक सीमित नहीं है. इन प्लेटफॉर्म्स को धतूरे के फल और बीज उपलब्ध कराने वाले सप्लायर्स और विक्रेताओं के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन को भी तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं. राज्य और केंद्र के संबंधित अधिकारियों तथा फूड सेफ्टी अधिकारियों को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जहरीले उत्पाद खाद्य पदार्थ के रूप में बाजार या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक न पहुंचें.
कर्नाटक सरकार के निर्देश के अनुसार तीनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के फूड लाइसेंस का निलंबन अगले आदेश तक जारी रहेगा. संबंधित कंपनियों को अपनी ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए अनुपालन रिपोर्ट यानी Compliance Report जमा करनी होगी. रिपोर्ट मिलने के बाद लाइसेंस निलंबन हटाने पर अलग से विचार किया जाएगा. इसके लिए संबंधित कंपनियों को अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाएगा. यानी फिलहाल यह स्थायी रूप से लाइसेंस रद्द करने का फैसला नहीं है, बल्कि अगले आदेश तक निलंबन की कार्रवाई है.
जांच के दौरान संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधि अधिकारियों के सामने पेश हुए थे. रिपोर्ट के अनुसार, Amazon की ओर से जवाब नहीं दिया गया था, जबकि Swiggy Instamart ने कार्रवाई से जुड़े दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था. वहीं BigBasket ने बताया कि उसने धतूरे की ऑनलाइन बिक्री रोक दी है और भविष्य में ऐसे उत्पादों की लेबलिंग को स्पष्ट करते हुए उन्हें “मानव उपभोग के लिए नहीं” के तौर पर दिखाने की बात कही. हालांकि, खाद्य सुरक्षा विभाग ने कंपनियों की ओर से दिए गए जवाब और स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं माना. इसके बाद तीनों प्लेटफॉर्म्स के फूड लाइसेंस को निलंबित करने का आदेश दिया गया.
धतूरा एक विषैला पौधा है और इसके फल और बीजों का सेवन गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है. खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसी वजह से धतूरे को इंसानों के खाने के लिए बेचना या वितरित करना अस्वीकार्य माना है. विभाग का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ऐसे उत्पादों की बिक्री सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है.
कर्नाटक सरकार की इस कार्रवाई से यह साफ है कि ऑनलाइन ग्रॉसरी और क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बिकने वाले खाद्य उत्पादों की निगरानी को लेकर प्रशासन सख्त है. सरकार ने सभी संबंधित कारोबारियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को खाद्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. इस पूरे मामले में अब आगे की कार्रवाई कंपनियों की Compliance Report और अधिकारियों की समीक्षा के बाद तय होगी. तब तक Amazon, Swiggy Instamart और BigBasket के खिलाफ की गई लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई जारी रहेगी.
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