किसान आंदोलन पर ट्वीट बना मुसीबत, कंगना ने सुप्रीम कोर्ट से खींची याचिका

किसान आंदोलन पर ट्वीट बना मुसीबत, कंगना ने सुप्रीम कोर्ट से खींची याचिका

किसान आंदोलन में बुज़ुर्ग महिला पर की गई टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में फंसी कंगना रनौत ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली. जानिए पूरा विवाद और कोर्ट में क्या हुआ.

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किसान आंदोलन पर ट्वीट बना मुसीबत, कंगना ने सुप्रीम कोर्ट से खींची याचिकाकंगना रनौत ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका

बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका शुक्रवार को वापस ले ली. यह याचिका उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दाखिल की थी, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज मानहानि (Defamation) के केस को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था. यह मामला 2020-21 के किसान आंदोलन से जुड़ा है. कंगना रनौत ने एक ट्वीट में एक बुज़ुर्ग महिला को "शाहीन बाग वाली दादी" बताया था. उस महिला का नाम महिंदर कौर (उम्र 73 वर्ष) है, जो पंजाब के बठिंडा जिले के बहादुरगढ़ जंडियाला गांव की रहने वाली हैं. उन्होंने जनवरी 2021 में बठिंडा की अदालत में कंगना के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी.

कंगना का ट्वीट क्यों बना विवाद का कारण?

कंगना रनौत ने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उसमें अपनी टिप्पणी जोड़ दी थी. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि यह सिर्फ रीट्वीट नहीं था, कंगना ने "मसाला" डालकर बात को और बढ़ा दिया. उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोगों ने बुज़ुर्ग महिला की पहचान को लेकर भ्रम फैलाया.

महिंदर कौर की शिकायत में क्या कहा गया है?

महिंदर कौर का कहना है कि वे शुरू से किसान आंदोलन का हिस्सा रही हैं. उन्होंने दिल्ली जाकर आंदोलन में भाग भी लिया. लेकिन कंगना ने उन्हें बिना सच्चाई जाने एक दूसरी महिला से जोड़ दिया, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुँचा और सम्मान को ठेस पहुंची.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कंगना के वकील से कहा कि यह मामला ट्रायल (मुकदमे) के लायक है और उसे सिर्फ याचिका के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता. अदालत ने साफ तौर पर कहा कि ट्वीट में जो टिप्पणी की गई थी, वह गंभीर है और इस पर उचित कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए.

कंगना ने याचिका क्यों वापस ली?

जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह साफ संकेत दिया कि वे याचिका को खारिज कर सकते हैं, तब कंगना के वकील ने याचिका वापस लेने का निर्णय लिया. अदालत ने कहा कि सफाई देना हो तो ट्रायल कोर्ट में दी जाए, न कि यहां.

कानूनी प्रक्रिया में आगे क्या होगा?

अब यह मामला निचली अदालत (बठिंडा कोर्ट) में ट्रायल के लिए आगे बढ़ेगा. कंगना को वहां सफाई देने का मौका मिलेगा. उनके वकील ने कहा कि वह पंजाब नहीं जा सकतीं, इस पर अदालत ने कहा कि वे ट्रायल कोर्ट से व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग कर सकती हैं.

यह मामला दर्शाता है कि सोशल मीडिया पर कही गई बातों का कानूनी असर हो सकता है, खासकर जब बात किसी की प्रतिष्ठा और सम्मान की हो. कंगना रनौत को अब इस मामले में ट्रायल का सामना करना होगा, और अदालत तय करेगी कि उनके ट्वीट से मानहानि हुई या नहीं.

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