राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में इस बार चुनाव आयोग ने एक बड़ा नवाचार किया है. आयोग की ओर से इस बार सीनियर सिटीजन्स को होम वोटिंग की सुविधा दी जा रही है. साथ ही प्रदेश के दिव्यांग मतदाताओं को भी होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी. निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनावों में होम वोटिंग की पहल की गई है. होम वोटिंग सुविधा के लिए अब तक 56,102 मतदाता इसके लिए आवेदन कर चुके हैं. प्रदेश में विधानसभा चुनाव में पहली बार होम वोटिंग की सुविधा मतदाताओं को दी जा रही है. इसीलिए इसमें आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 नवंबर यानी शनिवार ही है.
होम वोटिंग की सुविधा ऐसे मतदाताओं को मिलती है जो 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हों या 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाता हों.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि समावेशी चुनाव की दिशा में आयोग ने यह नवाचार किया है. इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी की ओर से घर-घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी दी जा रही है.
गुप्ता ने बताया कि यह सुविधा विकल्प के रूप में है. योग्य मतदाता को इस सुविधा का चयन करने के लिए बीएलओ की ओर से दिए गए 12-डी फॉर्म को भरकर बीएलओ को वापस देना होगा.
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होम वोटिंग का विकल्प चयन करने वाले इन मतदाताओं की सूची निर्वाचक अधिकारी की ओर से सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराई गई है तथा गठित मतदान दल इन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करवाएगा. बता दें कि अब तक प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 42,799 मतदाता एवं विशेष योग्यजन के रूप में 10,803 मतदाता अब तक होम वोटिंग की सुविधा के लिए आवेदन कर चुके हैं.
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वोटिंग वाले दिन यानी 25 नवंबर को पूरे प्रदेश में सूखा दिवस घोषित किया गया है. प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों पर यह आदेश लागू रहेगा. निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार वोटिंग होने से 48 घंटे पहले से शराब की दुकानें बंद रहेंगी. यह आदेश 25 नवंबर शाम 6 बजे तक लागू रहेंगे.
इसके अलावा अगर कहीं फिर से मतदान करने की स्थिति आती है तो भी शराब के ठेके बंद रहेंगे. साथ ही मतगणना वाले दिन यानी 3 दिसबंर को भी सूखा दिवस घोषित किया गया है.
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