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मध्य प्रदेश में हार्वेस्टर पर कितनी सब्सिडी है? इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं? 

मध्य प्रदेश में हार्वेस्टर पर कितनी सब्सिडी है? इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं? 

हार्वेस्‍टर यानी वह आधुनिक उपकरण जो आज किसानों के लिए कई तरह के अनाज के फसलों की कटाई के लिए डिजाइन किया गया है. हार्वेस्‍टर को अलग-अलग कामों, कटाई, मड़ाई, एकत्रीकरण और विनोइंग को एक साथ पूरा करने के मकसद से डिजाइन किया गया था. आज के समय में खेती के कामों की कल्‍पना बिना किसी यंत्र के करना मुश्किल होता है.

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इस स्‍कीम का फायदा मध्‍य प्रदेश के कई किसानों को मिल रहा है इस स्‍कीम का फायदा मध्‍य प्रदेश के कई किसानों को मिल रहा है

हार्वेस्‍टर यानी वह आधुनिक उपकरण जो आज किसानों के लिए कई तरह के अनाज के फसलों की कटाई के लिए डिजाइन किया गया है. हार्वेस्‍टर को अलग-अलग कामों, कटाई, मड़ाई, एकत्रीकरण और विनोइंग को एक साथ पूरा करने के मकसद से डिजाइन किया गया था. आज के समय में खेती के कामों की कल्‍पना बिना किसी यंत्र के करना मुश्किल होता है. देश के कई राज्‍यों की तरह ही मध्‍य प्रदेश में भी सरकार की तरफ से हार्वेस्‍टर खरीदने के लिए 50 फीसदी तक की सब्सिडी दी जाती है. ऐसे में अगर वहां के किसानों को अगर हार्वेस्‍टर खरीदना है तो उन्‍हें सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिल सकती है. 

50 फीसदी तक की सब्सिडी 

किसानों को जहां 50 फीसदी की सब्सिडी मिलती है तो वहीं अगर उनके पास बाकी की राशि नहीं है तो वह सरकारी योजना से लोन भी ले सकते हैं.  हार्वेस्‍टर स्‍कीन के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति को 50 फीसदी की सब्सिडी मिलती है. जबकि सामान्य वर्ग के किसान को 30 से 40 फीसदी तक की सब्सिडी मिलती है.  हार्वेस्टर सब्सिडी योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मध्‍य प्रदेश सरकार की वेबसाइट dbt.mpdage.org पर जाना होगा. जैसे ही आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आप मध्यप्रदेश सरकार कृषि उपकरण की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे. 

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कैसे करें अप्‍लाई 

यहां पर आपको हर तरह के कृषि यंत्र नजर आएंगे और यहीं पर एक जगह हार्वेस्टर की फोटो होगी. इसके नीचे ही आपको अप्‍लाई करना होगा.  इसके बाद आपके सामने एप्‍लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा. इसमें यहां पर सभी जानकारियों को ध्‍यान से भरना होगा. यहां पर सबसे पहले जिला ,ब्लॉक, गांव को चुनना होगा. अपना वर्ग चुनें, कृषि उपकरणों के प्रकार ,आधार नंबर, मोबाइल नंबर जैसी सभी जानकारियों को भरना होगा. इस तरह से आप हार्वेस्टर के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. 

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जरूरी शर्तें 

  • किसान को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए. 
  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए. 
  • किसान को पिछले सात सालों से किसी भी सरकारी योजना से कृषि उपकरण नहीं लिया होना चाहिए. 
  • आवेदक के बैंक खाता से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए. 

जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जमीन का कागजात
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • पासपोट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर