PM Kisan Scheme से बाहर हो गए लाखों किसान, कहीं आपका भी तो नाम नहीं...ऐसे करें चेक

PM Kisan Scheme से बाहर हो गए लाखों किसान, कहीं आपका भी तो नाम नहीं...ऐसे करें चेक

इसके लिए आपको केवल ये चेक करना होगा कि आप PM Kisan Scheme के लिए पात्र हैं या नहीं? अगर पात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इससे आपकी किस्त का पैसा नहीं रुकेगा. तो सबसे पहले जान लें किस कैटेगरी के लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र हैं.

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PM Kisan Scheme से बाहर हो गए लाखों किसान, कहीं आपका भी तो नाम नहीं...ऐसे करें चेकPM kisan scheme

PM Kisan Scheme के कायदे-कानून बहुत सख्त हो गए हैं. सरकार अब नियमों में जरा भी ढील नहीं दे रही है. हर एक कागज पुख्ता किए जा रहे हैं. हर एक कागज की गहन छानबीन हो रही है. नतीजा है कि पीएम किसान स्कीम से कई किसान बाहर हो गए हैं क्योंकि वे पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं. एक रिपोर्ट बताती है कि केवल बिहार से ही 81,000 किसान बाहर हो गए हैं. इन किसानों की जांच में पता चला कि ये इनकम टैक्स के दायरे में आ रहे थे. ऐसे में आपको भी अपना नाम एक बार जरूर चेक करना चाहिए कि कहीं आप भी इसके दायरे से बाहर नहीं हो गए?

इसके लिए आपको केवल ये चेक करना होगा कि आप PM Kisan Scheme के लिए पात्र हैं या नहीं? अगर पात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इससे आपकी किस्त का पैसा नहीं रुकेगा. तो सबसे पहले जान लें किस कैटेगरी के लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र हैं.

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ये किसान हैं पात्र

  • छोटे और सीमांत किसान इस योजना के लिए पात्र हैं.
  • कृषि योग्य जमीन रखने वाले किसान परिवार इस योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं.
  • लाभार्थी को भारतीय नागरिक होना चाहिए.
  • ये किसान पात्र नहीं हैं
  • ऐसे व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर हैं या रह चुके हैं.
  • कोई भी संस्थागत भूमिधारक इस योजना के लिए अयोग्य है.
  • ऐसे व्यक्ति जो किसी सरकारी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय और इसकी क्षेत्रीय इकाई में कर्मचारी या अधिकारी के रूप में काम करता हो.
  • ऐसा व्यक्ति जिसने सरकार के अधीन किसी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) और स्वायत्त निकायों में अधिकारी या कर्मचारी के रूप में काम किया है.
  • स्थानीय सरकारी निकायों के नियमित कर्मचारी योग्य नहीं हैं.
  • केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के वर्तमान और पूर्व मंत्री.
  •  लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्य.
  •  राज्य विधान सभा और राज्य विधान परिषदों के वर्तमान और पूर्व सदस्य.
  • जिला पंचायत का कोई वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष.
  • किसी भी नगर निगम के वर्तमान और पूर्व मेयर इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे
  • ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता हो.
  • ऐसा कोई व्यक्ति जो रिटायर्ड हो और हर महीने 10,000 रुपये या उससे अधिक की पेंशन पाता हो.
  • डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर लोगों के परिवार के लोग योजना का लाभ नहीं ले सकते.

अगर पात्र नहीं हैं तो क्या करें

अगर आप PM Kisan Scheme के लिए पात्र नहीं हैं और उसका लाभ ले रहे हैं तो आपको तुरंत इसे सरेंडर कर देना चाहिए. आप जितना अधिक इस योजना का लाभ उठाएंगे, आपसे उतना अधिक वसूली का खतरा रहेगा. सरकार आपसे पाई-पाई का हिसाब जोड़ कर लेगी. ऐसे में आपको जानना चाहिए कि पीएम किसान स्कीम को कैसे छोड़ना है.

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कैसे सरेंडर करें PM Kisan Scheme

  1. पीएम किसान की वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं
  2. वेबसाइट पर नीचे स्क्रॉल करें और 'वॉल्युंटरी सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनेफिट्स' टैब पर क्लिक करें
  3. रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें, कैप्चा कोड भरें और ओटीपी पाएं
  4. एक बार जब ओटीपी दर्ज कर देंगे तो यह दिखाएगा कि आपको कितनी किस्तें मिल चुकी हैं
  5. आपको 'डू यू विश टू सरेंडर योर पीएम किसान बेनेफिट्स' लिखा दिखेगा. सरेंडर करने के लिए YES पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज करें. इसी के साथ आपका पीएम किसान खाता बंद हो जाएगा.
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