रबी फसल का बीमा कराने से पहले डाउनलोड कर लें ये फॉर्म, वरना नहीं मिलेगा मुआवज़ा

रबी फसल का बीमा कराने से पहले डाउनलोड कर लें ये फॉर्म, वरना नहीं मिलेगा मुआवज़ा

इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को पिक पेरा सर्टिफिकेट कहा जाता है जो रबी और खरीफ दोनों सीजन के लिए जरूरी है. किसान जिस भी सीजन में फसल बीमा ले रहा है, उस सीजन में बोई गई फसल का यह फॉर्म यानी कि पत्र साथ में देना होगा. आइए जानें कि इस सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर यानी कि फॉर्म को कैसे डाउनलोड किया जाता है.

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रबी फसल का बीमा कराने से पहले डाउनलोड कर लें ये फॉर्म, वरना नहीं मिलेगा मुआवज़ारबी फसलों का फसल बीमा कराने की सलाह किसानों को दी गई है.

रबी सीजन शुरू हो चुका है और रबी सीजन के फसल बीमा के लिए किसान जल्दी में हैं. इसके लिए वे जल्दी में आवेदन भी कर रहे हैं क्योंकि मौसम का क्या भरोसा. अगर आप भी किसान हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए. इस आवेदन को भरते समय कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है. इसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फसल बुआई का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आदि शामिल हैं. अगर आप फसल बीमा ( जिसे महाराष्ट्र में पिक बीमा कहते हैं) के दौरान फसल का निरीक्षण ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं, तो आपको इसका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है. इस फॉर्म को भरने के लिए आपको उसे डाउनलोड करके भरना होता है. फिर उसे अपलोड करना होता है. तो आइए इस पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं.

इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को पिक पेरा सर्टिफिकेट कहा जाता है जो रबी और खरीफ दोनों सीजन के लिए जरूरी है. किसान जिस भी सीजन में फसल बीमा ले रहा है, उस सीजन में बोई गई फसल का यह फॉर्म यानी कि पत्र साथ में देना होगा. आइए जानें कि इस सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर यानी कि फॉर्म को कैसे डाउनलोड किया जाता है. इस फॉर्म को डाउनलोड करना बहुत आसान है. यहां तक कि आप इसे अपने मोबाइल पर भी डाउनलोड कर सकते हैं. 

फॉर्म यहां से डाउनलोड करें

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कैसे भरें पूरा फॉर्म

  • इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उस पत्र में पूरी जानकारी भरें. 
  • उसके बाद फसल बीमा के फॉर्म के साथ इसे अटैच करना होगा. 
  • किसान का नाम, पता, कुल जमीन जैसी जानकारी भरनी होगी. 
  • अगले कॉलम में गांव, समूह संख्या, खाता संख्या, रकबा, फसल का नाम, बोया गया रकबा, रोपण तिथि आदि के बारे में जानकारी देनी चाहिए
  • अंत में किसान के हस्ताक्षर या अंगूठे से निशान दें, साथ में मोबाइल नंबर भी लिखें. 
  • सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इस तरह भरा जा सकता है, जिसे फसल बीमा के लिए आवेदन करते समय अटैच किया जा सकता है.

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