यूपी सरकार PSS योजना के तहत खरीदेगी मूंग- उड़द और मूंगफली, 3 दिन के अंदर किसानों को मिलेगा भुगतान

यूपी सरकार PSS योजना के तहत खरीदेगी मूंग- उड़द और मूंगफली, 3 दिन के अंदर किसानों को मिलेगा भुगतान

किसान अपने मोबाइल से या जनसुविधा केंद्र से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं. किसानों को पंजीकरण के लिए अपने आधार कार्ड नंबर के साथ-साथ अपना मोबाइल नंबर भी दर्ज करना होगा, जिस नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा.

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यूपी सरकार PSS योजना के तहत खरीदेगी मूंग- उड़द और मूंगफली, 3 दिन के अंदर किसानों को मिलेगा भुगतान मूंग का समर्थन मूल्य 8558 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है.

UP News: यूपी में योगी सरकार किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आई है. उत्तर प्रदेश में खरीफ 2023-24 सीजन के लिए दलहन (मूंग और उड़द) तथा तिलहन (मूंगफली) की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (PSS) के कार्यान्वयन को लेकर सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. अपर मुख्य सचिव कृषि डॉ. देवेश चतुर्वेदी द्वारा खाद्यान्न क्रय एजेंसियों के साथ बैठक की गई.  इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश राज्य में खरीफ 2023-24 सीज़न के लिए  3,240 मीट्रिक टन मूंग और 2,96 400 मीट्रिक टन उड़द तथा 27148 मैट्रिक टन मूंगफली की  मात्रा की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत  खरीद का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया गया हैं. मूंगफली का समर्थन मूल्य 6760 रुपया प्रति क्विंटल, उर्द का समर्थन मूल्य 6950 रुपया प्रति क्विंटल तथा मूंग का समर्थन मूल्य 8558 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है.

प्रदेश में 25 अक्टूबर 2023 से उन सभी जनपदों में जहां पर इन फसलों का अच्छा उत्पादन हो रहा है उन सभी जगहों पर क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे उनके निकटम स्थान पर ही किसानों से सुगमता पूर्वक खरीद की जा सके. खरीद की अवधि निर्धारित तिथि से 90 दिन रहेगी. 

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पीसीएफ,पीसीयू,  तथा मंडी परिषद के द्वारा खरीद की व्यवस्था कराई जा रही है. दलहन एवं तिलहन के खरीद के लिए नैफेड को नोडल नामित किया गया है. जिन किसानों से दलहन एवं तिलहन की खरीद की जाएगी उन किसानों को खरीद के 3 दिनों के भीतर भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा.

किसान ऑनलाइन करवा सकते हैं पंजीकरण

किसान अपने मोबाइल से या जनसुविधा केंद्र से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं. किसानों को पंजीकरण के लिए अपने आधार कार्ड नंबर के साथ-साथ अपना मोबाइल नंबर भी दर्ज करना होगा, जिस नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा. उसी के बाद वे पंजीकरण कर सकेंगे. किसानों को यह ध्यान रखना होगा कि पंजीकरण उसी मोबाइल नंबर से किया जा सकता है जो आधार और बैंक में पंजीकृत है. जिससे भुगतान के समय पीएफएमएस और बैंक खाते से आधार लिंक होने पर पैसा खाते में पहुंच जाएगा. साथ ही आधार और बैंक पासबुक में नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर में कोई अंतर नहीं होना चाहिए.

 

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