मछली पालन में पानी की कमी बड़ी समस्या होती है, खासकर गर्मी के दिनों में. गर्मी में पानी सूख जाने पर किसान पंपसेट से पानी चलाते हैं और तालाब को भरते हैं. अगर ऐसा नहीं करें तो मछलियां मर जाएंगी. पंप सेट चलाने औऱ पानी भरने के काम में किसानों की बड़ी राशि खर्च हो जाती है. लागत बढ़ने से किसानों का यह काम कम लाभदायक सिद्ध होता है. लेकिन ऐसे किसानों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिहार सरकार बोरिंग, सोलर सबमर्सिबल पंपसेट योजना के तहत पंपसेट लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है. आइए जानते हैं कि इस स्कीम का लाभ कैसे उठा सकते हैं.
बिहार सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-2026 में "जलकृषि सौरीकरण के तहत बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पंपसेट अधिष्ठापन की योजना" के तहत आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. इस योजना का उद्देश्य मछली पालन के स्त्रोत जैसे तालाब या पोखर, बायोफ्लॉक या आरएएस आदि में मछली पालन के लिए सालों भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है. इस स्कीम की विशेषता की बात करें तो इसके तहत राज्य के सभी जिलों में 355
बोरिंग-सह-सोलर सबमर्सिबल पंपसेट को लगाया जाएगा.
इस योजना के अंतर्गत अंतिम रूप से निर्धारित इकाई लागत का 80 प्रतिशत सब्सिडी देने की योजना है जो सभी वर्गों के लिए होगी. बाकी राशि लाभार्थी खुद के खर्च पर या बैंक लोन से ले सकता है.
इस पंपसेट योजना का लाभ लेने के लिए एक व्यक्ति या परिवार को कम से कम 0.25 एकड़ जलक्षेत्र से 2.5 एकड़ जलक्षेत्र तक के तालाब पर अधिकतम एक बोरिंग और एक सोलर सबमर्सिल पंपसेट लगाना होगा. यानी एक व्यक्ति एक ही पंपसेट लगाने के लिए योजना का लाभ ले सकता है. इस योजना में बोरिंग-सह-सोलर-सबमर्सिबल पंपसेट, पाइप आदि की खरीद लाभार्थियों के द्वारा योजना के तहत सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता से खुद ही की जाएगी. योजना के तहत लाभार्थियों का चयन सरकार की ओर से बनाई गई चयन समिति के द्वारा किया जाएगा.
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास कम से कम 0.25 एकड़ जलक्षेत्र का तालाब होना अनिवार्य होगा. सब्सिडी के लिए अप्लाई करते वक्त अपने प्रस्तावित तालाब का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवेदन पत्र के साथ लगाना जरूरी होगा. आवेदक के द्वारा अपना मोबाईल नंबर और बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड दिया जाएगा. साथ ही, अपना आधार कार्ड नंबर या राशन कार्ड नंबर या मतदाता पहचान पत्र या मछली पालन तकनीक से जुड़ा कोई प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ अटैच करना होगा.
योजना के तहत आवेदकों के द्वारा निजी या लीज (कम से कम नौ वर्ष) पर लिए गए तालाब का एकरारनामा (1000 रुपये स्टांप) पर किया जाएगा. अगर आवेदक ने पहले तालाब पर बोरिंग या सोलर सबमर्सिबल पंपसेट का लाभ लिया हो तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. योजना का आवेदन https://fisheries.bihar.gov.in पर ऑनलाइन लिए जाएंगे. आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.08.2025 तक है. योजना की विस्तृत जानकारी https://state.bihar.gov.In/ahd/CitizenHome.html पर ली जा सकती है.
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