सरकार की तरफ से किसानों के लिए कई तरह की लाभकारी योजनाएं चलाई गई है. देश में आर्थिक रूप से कमजोर, लघु और सीमांत किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने के और उनके वृद्धावस्था में पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा पीएम किसान मानधन योजना की शुरुआत की गई है. मानधन योजना एक प्रकार कि किसान पेंशन योजना है. जिसका लाभ सिर्फ छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर किसान ही उठा सकते हैं. इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर प्रतिमाह 3000 रुपए पेंशन दी जाती है. इसी कड़ी में अभी तक 23 लाख किसानों इस योजना के माध्यम से जुड़ चुके हैं. जो पेंशन के पात्र हैं. आइये जानते हैं ये योजना क्या है और किसान कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक तरह से किसान पेंशन योजना है. छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि है और जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है वह किसान इस योजना के लाभ उठाने के पात्र हैं. इसके अलावा इस योजना के लिए वो भी किसान पात्र हैं, जिनकी मासिक आय 15000 रुपए या उससे कम है. 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक लाभार्थी को 55 से 200 रुपए हर महीने जमा करना होता है. लेकिन. अच्छी बात यह है कि किसान को यह राशि अपने जेब से नहीं जमा करनी पड़ती है. सरकार पीएम किसान योजना के तहत जो मानदेय देती है. उसी से इस योजना की किस्त जमा की जाती है.
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पीएम किसान मानधन योजना कि शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 31 मई 2019 में की गई थी. इस योजना को देश के आर्थिक रूप से कमजोर, छोटे किसान के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू किया गया है. इस योजना के तहत पहले फेस में देश के 5 करोड़ किसानों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था. जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है. इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया 9 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी.
पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले किसानों को पीएम किसान मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन कराने और दस्तावेज जमा करने की जरुरत नहीं है. क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन के समय ही सारे दस्तावेज ले लिए जाते हैं. किसानों को इसमें आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं या प्रधानमंत्री मानधान योजना की ऑफिशीयल वेबसाइट के लिंक पर जैकर ऑनलाइन आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं.
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