खरीफ सीजन की शुरुआत हो चुकी है. इसको लेकर देश के अलग-अलग राज्यों में किसान अपनी फसलों की बुवाई करने लगे हैं. लेकिन कई बार किसानों को प्राकृतिक घटनाओं में अपनी फसलों का नुकसान उठाना पड़ता है. इसी कड़ी में यूपी सरकार किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों की बीमा करवा रही है. यूपी के किसान अपनी खरीफ फसलों के लिए 31 जुलाई तक बीमा करवा सकते हैं. किसान अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए नज़दीकी बैंक शाखा, लोक सेवा केंद्र (CSC) से संपर्क करें या फसल बीमा पोर्टल (http://pmfby.gov.in) पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं. साथ ही इस हेल्पलाइन नंबर से जानकारी ले सकते हैं.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत यूपी सरकार की ओर खरीफ में बोई जाने वाली 10 फसलों पर बीमा का कवरेज मिलेगा. इसमें धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उड़द, मुंग, तिल, मूंगफली, सोयाबीन और अरहर शामिल है. इसके साथ ही फसल की बुवाई के बाद अगर किसान को नुकसान होता है तो बीमा कवरेज किसान को मिलता है. फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद भी नुकसान का कवर मिलता है.
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समय पर फसल नुकसान का मुआवजा नहीं मिलने के कारण किसानों को परेशानी होती है. साथ ही उन्हें यह भी समझ में नहीं आता है कि वो अपनी परेशानियों को लेकर कहां जाएं. किसानों को इस तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है. इस नंबर पर फोन करके किसान आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं. ये नंबर 14447 है. इस नंबर पर फोन करके किसान बीमा से जुड़ी पूरी जानकारी ले सकते हैं.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) देश के किसानों को काफी राहत पहुंचाने का काम करती है. इस योजना के जरिए किसानों को उनके फसलों को हुए नुकसान के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. इससे किसान नुकसान से बच जाते हैं. योजना के तहत कई बीमा कंपनियां हैं जो राज्य सरकार के साथ मिलकर किसानों को फसलों का बीमा करती हैं. इसके लिए प्रीमियम का एक हिस्सा किसान द्वारा भुगतान किया जाता है और बाकी का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाता है.