Rajasthan Farmers: राजस्‍थान में किसानों का बड़ा सहारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, जानें इसके बारे में  

Rajasthan Farmers: राजस्‍थान में किसानों का बड़ा सहारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, जानें इसके बारे में  

Rajasthan Farmers: राज्य में खेती करने वाले किसानों, खेतिहर मजदूरों और कृषि से जुड़े कामों में लगे श्रमिकों को सरकार की तरफ से दुर्घटना के समय आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है. अगर खेत पर काम करते समय किसी किसान की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी अंग का नुकसान हो जाता है जो राज्‍य सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है.

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क‍िसान तक
  • Noida ,
  • Jun 14, 2025,
  • Updated Jun 14, 2025, 7:30 AM IST

राजस्थान जैसे राज्य में अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर रहती है. ऐसे में यहां पर किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाती है. इसी दिशा में राजस्थान सरकार ने एक बेहद कारगर योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना. इस योजना का मकसद किसानों और खेतिहर मजदूरों को आपदा या दुर्घटना के समय आर्थिक मदद प्रदान करना है ताकि वे कठिन समय में आर्थिक रूप से असहाय न हों. 

क्‍या है इस योजना का मकसद 

राज्य में खेती करने वाले किसानों, खेतिहर मजदूरों और कृषि से जुड़े कामों में लगे श्रमिकों को सरकार की तरफ से दुर्घटना के समय आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है. अगर खेत पर काम करते समय किसी किसान की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी अंग का नुकसान हो जाता है जो राज्‍य सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है. इस योजना का फायदा वो सभी किसान और खेतिहर मजदूर उठा सकते हैं जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और खेती से प्रत्‍यक्ष या अप्रत्‍यक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं. 

कैसे उठाएं फायदा 

  • लाभार्थी की न्‍यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 70 साल होनी चाहिए.  
  • किसान, खेतिहर मजदूर या खेती के कामों से जुड़ा श्रमिक हो
  • उसका नाम कृषक पंजीयन पोर्टल पर दर्ज होना चाहिए

कितनी है राशि 

इस योजना के तहत अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है. उदाहरण के लिए अगर खेत में काम करते समय मृत्‍यु हो जाती है तो पांच लाख रुपये मिलते हैं. स्थायी अपंगता पर दो लाख रुपये, आंशिक विकलांगता पर 50,000 रुपये और गंभीर चोट लगने पर इलाज के लिए 10,000 रुपये तक मुहैया कराई जाती है. यह राशि लाभार्थी के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दी जाती है. 

कैसे करें अप्‍लाई 

  • सबसे पहले राजस्थान कृषक साथी योजना पोर्टल पर जाएं. 
  • अपना रजिस्‍ट्रेशन करें अगर अभी तक नहीं किया है तो. 
  • दुर्घटना होने की स्थिति में स्थानीय कृषि अधिकारी, पटवारी या तहसील कार्यालय में जानकारी दें. 
  • निर्धारित फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक जमा करें.  
  • आवेदन की पुष्टि के बाद राशि सीधे खाते में ट्रांसफर की जाती है. 

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