बदलते दौर के साथ आजकल बिहार के किसान अब पारंपरिक खेती को छोड़कर नए-नए तरह के फलों को उगाने लगे हैं. किसान अब ठंडी जलवायु में उगाए जाने वाले कई दुर्लभ प्रकार के फलों की खेती करने लगे हैं. वहीं, ऐसे दुर्लभ फलों की खेती के लिए सरकार की ओर से भी किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. ऐसा ही प्रोत्साहन बिहार सरकार किसानों को दे रही है. दरअसल, बिहार सरकार की ओर से ड्रैगन फ्रूट विकास योजना (2025-26 और 2026-27) के तहत ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले किसानों को बंपर सब्सिडी दी जा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए कैसे आवेदन करें.
ड्रैगन फ्रूट विकास योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 6 लाख 75 हजार रुपये की लागत का 40 फीसदी यानी 2 लाख 70 हजार रुपये की सब्सिडी मिल रही है. बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को ये सब्सिडी राशि दो अलग-अलग वर्ष के हिसाब से दी जाएगी. ऐसे में बिहार सरकार किसानों को 2025-26 वाले साल में 1 लाख 62 हजार और दूसरे साल यानी 2026-27 में 1 लाख 8 हजार रुपये दे रही है.
बिहार में ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए कुल 22 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें, अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, गयाजी, जमुई, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मूंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा और सिवान के किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा. सरकार की इस पहल से न केवल किसानों को राज्य में बागवानी फसलों की खेती और रोजगार का नया विकल्प मिलेगा, बल्कि बाजार में ड्रैगन फ्रूट की बढ़ती मांग भी पूरी होगी.
यदि आप भी बिहार के किसान हैं और ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार आपके लिए सब्सिडी मुहैया करा रही है. इसके लिए किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के लिंक पर विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा किसान अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि या बागवानी विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं.