किसानों को कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार लगातार किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी दे रही है. कृषि यंत्रों पर सरकारी सब्सिडी देने का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि किसान आसानी से सही समय पर खेती कर सकें ताकि उनका समय और पैसा दोनों बच सके. कृषि यंत्रीकरण योजना सरकार के इसी उद्देश्य से प्रेरित है. इस योजना के तहत किसानों को कई कृषि उपकरणों पर सब्सिडी मिलती है. ऐसे में इस बार यह योजना बिहार सरकार द्वारा किसानों के लिए लाई गई है. इसके तहत किसानों को फसल बुआई मशीनों (सुपर सीडर) पर सब्सिडी दी जा रही है.
बिहार सरकार की ओर से दी जा रही कृषि उपकरण अनुदान योजना के तहत किसानों को सुपर सीडर एवं अन्य उपकरणों पर अनुदान दिया जाएगा. पराली जलाने से रोकने के लिए सरकार ने किसानों को रीपर बाइंडर जैसे अन्य कृषि उपकरणों पर सब्सिडी की सुविधा देने जा रही है. इतना ही नहीं इसके लिए आवेदन भी लिए जा रहे हैं. रीपर बाइंडर मशीन के अलावा किसान अब सुपर सीडर उपकरण पर भी सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं.
सुपर सीडर एक ऐसी कृषि मशीन है, जिससे किसान बुआई का काम बहुत आसानी से कर सकते हैं. बिहार सरकार द्वारा किसानों को ट्रैक्टर चालित सुपर सीडर पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है. ये सुपर सीडर्स 6 फीट, 7 फीट और 8 फीट साइज के हो सकते हैं. तीनों प्रकार के सुपर सीडर पर सब्सिडी दी जाएगी.
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ट्रैक्टर चलित सुपर सीडर पर किसानों को सबसे अधिक 80 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा. हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं. आपको बता दें 80% सब्सिडी का लाभ केवल उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं. जो किसान सामान्य वर्ग से आते हैं उन्हें इस योजना के तहत सुपर सीडर पर 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है.
यंत्र का नाम | सामान्य वर्ग के किसानों को अनुदान | एससी एसटी ओबीसी वर्ग के किसान को अनुदान |
सुपर सीडर - 6 फीट (ट्रैक्टर चालित ) | 75% = 1,42,000 रुपये | 80% = 1,52,000 रुपये |
सुपर सीडर - 7 फीट (ट्रैक्टर चालित ) | 75% = 1,50,000 रुपये | 80% = 1,60,000 रुपये |
सुपर सीडर - 8 फीट (ट्रैक्टर चालित ) | 75% = 1,57,000 रुपये | 80% = 1,68,000 रुपये |