बिहार सरकार सूखे की समस्या को देखते हुए किसानों को डीजल पर सब्सिडी दे रही है. इस स्कीम का नाम डीजल सब्सिडी स्कीम है. इस स्कीम में 75 रुपये लीटर के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी. 750 रुपये प्रति एकड़ की दर से सब्सिडी दी जाएगी और अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल सब्सिडी देने का नियम है. इस स्कीम के लिए किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया जारी है. कुछ जिलों को छोड़ दें तो लगभग हर जगह के लिए ऑनलाइन आवेदन का काम चल रहा है. अभी अररिया, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, नालंदा, शिवहर, भागलपुर, सहरसा, सारण, लखीसराय, रोहतास, सीतामढ़ी और सीवान)के लिए ऑनलाइन आवेदन बंद है. बिहार सरकार ने कहा है कि इस स्कीम में आवेदन करने से पहले किसान एक बार आधार नंबर की जांच जरूर कर लें क्योंकि उससे जुड़े खाते पर ही सब्सिडी का पैसा आएगा.
इस सब्सिडी स्कीम का लाभ लेने के लिए ध्यान रखें कि डीजल का कंप्यूटराइज्ड रसीद ही मान्य होगा. अगर रसीद हाथ से लिखा हो तो उस पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा. किसान जब सब्सिडी के लिए आवेदन करें तो आधार पर लिखे गए नाम और अपने पिता या पति का नाम दर्ज करें. इसमें किसी तरह का अंतर पाए जाने पर सब्सिडी का आवेदन खारिज हो सकता है.
इस योजना का लाभ खेत के मालिक किसान या बटाईदार दोनों ले सकते हैं. सरकार ने कहा है कि डीजल का रसीद कंप्यूटराइज्ड या डिजिटल होना चाहिए, रसीद पर पंजीकरण संख्या के अंतिम का 10 अंक होना चाहिए, रसीद पर किसान के अंगूठा का निशान या हस्ताक्षर होना जरूरी है. डीजल खरीद का रसीद 31 जुलाई से 30 अक्तूबर तक मान्य होगा.
आवेदन में किसान को तीन प्रकार (स्वयं, बटाईदार, स्वयं+बटाईदार) की श्रेणी में बांटा गया है. किसान किसी एक प्रकार के लिए ही आवेदन कर सकेंगे. “स्वयं” की स्थिति में किसान थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा, अगल-बगल के किसानों के दो नाम के साथ साथ भूमि दस्तावेज और डीजल रसीद अपलोड करेंगे.
“बटाईदार” की स्थिति में किसान खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा और अगल-बगल के किसानों के दो नाम और उनके हस्ताक्षर किए दस्तावेज फॉर्म डाउनलोड और कंप्यूटराइज्ड या डिजिटल डीजल रसीद अपलोड करेंगे. “स्वयं + बटाईदार” की स्थिति में किसान “स्वयं” के लिए थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा, अगल-बगल के किसानों के दो नाम के साथ साथ भूमि दस्तावेज और वेरिफाइड दस्तावेज और डीजल रसीद अपलोड करेंगे. बटाईदार के लिए खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा, अगल-बगल के किसानों के दो नाम के साथ साथ हस्ताक्षर किए दस्तावेज फॉर्म डाउनलोड और कंप्यूटराइज्ड या डिजिटल डीजल रसीद अपलोड करेंगे.