पश्चिम बंगाल के किसानों के कल्याण और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से एक योजना चलाई जाती है. इस योजना का नाम कृषक बंधु योजना है. राज्य में किसानों के लिए चलाई जाने वाली यह एक महत्वपूर्ण योजना है. यह कार्यक्रम राज्य के सभी किसानों को कवर करता है और समय पर उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में मदद करता है. राज्य के किसानों के लिए यह योजना इसलिए भी खास है क्योंकि किसी किसान की अचानक मौत हो जाती है तो योजना के तहत मृतक किसान के परिजन को दो लाख रुपये दिए जाएंगे. राज्य में यह योजना 2019 में शुरू की गई थी. इसके बाद 2021 में इस कुछ बदलावों के साथ कृषक बंधु (नतून) के नाम से शुरू किया गया है.
इस योजना के तहत राज्य के किसानों को प्रति एकड़ या इससे अधिक की जमीन के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये दिए जाते हैं. जबकि जिन किसानों के पास एक एकड़ से कम जमीन है, उन किसानों को प्रति वर्ष 4000 रुपये दिए जाते हैं. अगर किसी किसान की मौत हो जाती है तो उनके परिजन को दो लाख रुपये की राशि दी जाएगी. यह राशि किसानों खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है. किसानों को यह राशि साल में दो बार, खरीफ और रबी सीजन के दौरान खेती करने के लिए दी जाती है, ताकि किसानों को खेती करने के समय खाद और बीज की खरीद करने के लिए पैसों की परेशानी नहीं हो.
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कृषक बंधु योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले किसान की उम्र 18 से 80 वर्ष के बीच की होनी चाहिए. राज्य के उन किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास खुद की खेती योग्य जमीन है या फिर पट्टे में जमीन लेकर खेती करते हैं. इसमें रिकॉर्ड ऑफ़ राइट, खाता खतौनी, पट्टा और वन पट्टा रखने वाले मान्यता प्राप्त किसान शामिल हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए इन दस्वावेजों की जरूरत होती है.
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कृषक बंधु योजना के तहत अगर लाभ पा रहे किसान की मौत हो जाती है तो उनके परिजन मृत्यु लाभ योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए किसान के परिजन को कृषि विभाग के जिला कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र जमा करना होगा. आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र के साथ मृतक किसान के पहचान पत्र की फोटोकॉपी, मतदाता पहचान पत्र,आधार और पैन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, क्लेम करने वाले की एफिडेविट जैसे दस्तावेजों की जरूरत होगी.