झारखंड सरकार ने राज्य के किसानों को सौगात दी है. राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में अब दो लाख रुपये तक का लोन लेने वाले किसानों का लोन माफ किया जाएगा. राज्य में अब तक 50 हजार रुपये तक लोन लेने वाले किसानों को ही कर्ज माफी योजना का लाभ मिलता था. कृषि मंत्री बादल के मुताबिक योजना के तहत अब तक राज्य के साढ़े चार लाख से अधिक किसानों को लोन माफी योजना का लाभ मिल चुका है. जिन किसानों को कर्ज माफी का लाभ नहीं मिला है उन्हें भी लाभ दिलाने के लिए कागजी कार्रवाई की जा रही है. अब जब राज्य सरकार की तरफ से दो लाख रुपये की लोन माफी की जा रही है, कृषि मंत्री ने सभी बैंकों से प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा है.
झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना के तहत उन सभी किसानों का लोन माफ किया जाएगा जिन किसानों ने 31 मार्च 2020 तक लोन लिया है. 50 हजार से दो लाख रुपये तक का लोन लेने वाले किसानों के लोन को वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से माफ किया जाएगा. इसके लिए बैंकों से प्रस्ताव मांगा गया है. कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों को सरकारी की योजनाओं के जरिए राहत पहुंचाना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है. राज्य सरकार ने अपने वादे के मुताबिक किसानों का लोन माफ करने का काम किया है. इस मद में अब तक 1900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बैंकों को ट्रांसफर की गई है. बता दे की राज्य सरकार ने 2021-22 में 50 हजार रुपये तक की ऋण माफी की घोषणा की थी.
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ऋण माफी को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कृषि मंत्री बादल ने सभी बैंको के पदाधिकारियों को निर्देश दिए की जो खाते एनपीए हो चुके हैं वैसे खातों को बंद करन के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजे, ताकि उन खातों को बंद किया जा सके और किसानों को लोनमुक्त किया जा सके. इससे किसान फिर से लोन लेने में सक्षम हो सकेंगे. वहीं मृत किसानों को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि जिन किसानों की मौत हो चुकी है और उनके खाते एनपीए हो चुके हैं वैसे किसानों की भी लोन माफी के लिए प्रक्रिया शुरू की जाए. उन किसानों के खातों को बंद करने के लिए सिर्फ एक सबूत की जरूरत होगी, जिससे यह साबित हो सके की किसान की मौत हो चुकी है.
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कृषि मंत्री ने कहा कि जिन किसानों की मौत हो चुकी है उन्हें कृषि ऋण माफी योजना का लाभ दिलाने के लिए किसी भी प्रकार की केवाईसी की आवश्यकता नहीं होगी. बस किसी सक्षम साक्ष्य को पेश करने के बाद उनके लोन माफ कर दिए जाएंगे और एनपीए खाते को बंद कर दिया जाएगा. बता दें की ऋण माफी योजना के तहत लोन माफी का लाभ लेने के लिए पहले बैंकों में जाकर ई केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है. कृषि ऋण माफी योजना की वेबसाइट के अनुसार 497,950 किसानों का केवाईसी हो चुका है. पर जिन किसानों को मौत हो चुकी है उन्हें सीधे ऋण माफी योजना का लाभ मिल जाएगा. उन्हें केवाईसी की जरूरत नहीं होगी.