Truck Strike: ट्रक ड्राइवरों की वापस होगी हड़ताल! सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच हुई सुलह

Truck Strike: ट्रक ड्राइवरों की वापस होगी हड़ताल! सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच हुई सुलह

Truck Strike: ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल वापस होने का रास्ता साफ हो गया है. ट्रांसपोर्ट संगठन से सरकार की बातचीत के बाद ट्रक ड्राइवरों को हड़ताल वापस लेने की अपील की गई है. हिट एंड रन कानून को लेकर पूरे देश के ट्रक चालक हड़ताल पर चल रहे हैं.

ट्रक ड्राइवरों की हड़तालट्रक ड्राइवरों की हड़ताल
क‍िसान तक
  • Delhi,
  • Jan 02, 2024,
  • Updated Jan 02, 2024, 10:33 PM IST

Truck Strike: सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच आज रात हुई बैठक सफल रही. दोनों पक्षों में सुलह हो गई है. इसी के साथ ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल वापस होने का रास्ता साफ हो गया है. केंद्रीय गृह सचिव से दिल्ली में हुई वार्ता के बाद ट्रांसपोर्ट संगठन ने देशभर के ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है. अपील में कहा गया है कि ड्राइवर जल्द अपने काम पर लौटें. सरकार की तरफ से कहा गया है कि हिट एंड रन का कानून फिलहाल लागू नहीं जाएगा. और जब इसे लागू किया जाएगा तो ट्रांसपोर्टर संगठन से इस बारे में चर्चा की जाएगी. इसके बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से तुरंत हड़ताल वापस लेने की अपील की है.

मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हिट एंड रन केस को लेकर ड्राइवर विरोध (Truck Strike) कर रहे हैं. यह विरोध हिट एंड रन के नए प्रावधान को लेकर है जिसमें सजा को लेकर सख्ती बरतने की बात है. इसके खिलाफ ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल की है. इस हड़ताल में और भी ड्राइवर शामिल हो गए हैं.

हड़ताल वापसी पर सहमति

कानून के विरोध में ट्रक चालक सहित अन्य ड्राइवर हड़ताल (Truck Strike) पर हैं और पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया है. ड्राइवरों का कहना है कि सरकार इस प्रावधान को वापस ले वरना चक्का जाम का सिलसिला चलता रहेगा. इससे ईंधन जैसी जरूरी सेवाओं पर असर देखा जा रहा है. विरोध के देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और ट्रांसपोर्टर्स यूनियन के बीच मंगलवार देर रात मीटिंग हुई. सरकार की तरफ से कहा गया है कि अभी यह कानून लागू नहीं हुआ है और लागू करने से पहले इस पर विस्तृत चर्चा होगी. सरकार के इस आश्वासन के बाद यूनियन हड़ताल वापस लेने पर सहमत हो गया है.

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मीटिंग के बाद AIMTC की कोर कमेटी के चेयरमैन मलकीत सिंह बल ने कहा कि प्रावधान 106(2) जिसमें 10 साल की सजा है और जुर्माना है, वह कानून लागू नहीं होने देंगे. सभी संगठन की चिंता लेकर हम भारत सरकार के पास आए हैं. आपकी जो मंशा है 10 साल की सजा और जुर्माना का कानून अभी लागू नहीं है, हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि आगे यह कानून लागू नहीं होने देंगे. मलकीत सिंह ने कहा, हमने अपील की है कि हड़ताल वापस हो. हमने अपील की है कि अपने वाहनों पर सभी ड्राइवर लौटें. 

ट्रांसपोर्ट संगठन की अपील

इसी के साथ ट्रक Association के बयान में कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता के मसले पर हमारी मुलाकात और बातचीत हुई, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे मसलों का समाधान हो गया है. नए कानून लागू नहीं हुए हैं, कानून को लागू करने से पहले ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से सलाह मशविरा करके ही उसे लागू किया जाएगा. संगठन ने हड़ताल वापस लेने के लिए कहा है. ऐसे में सभी ड्राइवर से गुजारिश है कि वे काम पर लौटें.

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इस पूरे मसले पर गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, आज ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से दस साल की सजा वाले कानून पर चर्चा हुई है. ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है. हम इसे लागू करने से पहले AIMT से चर्चा कर के ही लागू करेंगे. इस बातचीत के बाद ट्रांसपोर्ट संगठन ने ट्रक ड्राइवरों से काम पर लौटने की अपील की. संगठन ने कहा कि ड्राइवर से निवेदन है कि वे अपने काम पर लौट जाएं. इससे ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल (Truck Strike) वापस होने का रास्ता साफ ह गया है.(जितेंद्र बहादुर सिंह की रिपोर्ट) 

 

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