सहारा समूह की 4 समितियों में 10 करोड़ छोटे और बड़े निवेशकों का मोटा पैसा फंसा है. इस रकम को वापस लौटाने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई में समर्पित पोर्टल लॉन्च किया था. सरकार ने बताया है कि अब तक 2.5 लाख छोटे निवेशकों के बैंक खातों में 247 करोड़ रुपये लौटाए जा चुके हैं. इन छोटे निवेशकों ने समितियों में 10 हजार रुपये से लेकर 30 हजार रुपये तक निवेश किया था. जबकि, बाकी निवेशकों ने इससे ज्यादा रकम लगाई थी.
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को नई दिल्ली में सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय भवन के उद्घाटन के मौके पर कहा कि सहारा समूह की कंपनियों से जुड़ी 4 सहकारी समितियों में धन जमा करने वाले लोगों को उनकी रकम लौटाई जा रही है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लगभग 2.5 लाख छोटे निवेशकों को 241 करोड़ रुपये वापस कर दिए गए हैं.
सहारा समूह की सहकारी समितियों में लोगों के फंसे रुपये लौटाने के लिए पिछले साल मार्च में केंद्र सरकार शीर्ष अदालत गई थी. तब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को ट्रांसफर करने को कहा था. इसके बाद सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया था. पोर्टल के जरिए 4 अगस्त को 112 निवेशकों को 10-10 हजार रुपये लौटाए गए. जुलाई 2023 तक करीब 20 लाख निवेशकों ने अपना पैसा वापस पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था. लेकिन, दिसंबर 2023 तक पोर्टल पर लगभग 1.5 करोड़ निवेशकों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है.
सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जैसी सहारा की सहकारी समितियों में करीब 10 करोड़ निवेशकों ने पैसा लगाया है. इनमें से करीब 2.5 करोड़ वे छोटे निवेशक हैं, जिन्होंने 10 हजार से 30 हजार रुपये तक निवेश किया है. इन निवेशकों ने अधिक मुनाफा पाने के चक्कर में यह पैसा लगाया था. सहारा समूह की इन समितियों ने कुछ साल तक तो 9 फीसदी का रिटर्न निवेशकों को दिया, लेकिन बाद के वर्षों में रिटर्न देना बंद कर दिया था. इन निवेशकों का करीब 1.12 लाख करोड़ रुपया फंसा हुआ है.
अगर आपका भी पैसा सहारा की समितियों में फंसा है तो सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं. निवेशक कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाकर सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. सरकार ने सभी सीएसी केंद्रों को आवेदकों के मार्गदर्शन के लिए गाइडलाइन जारी की है.
सहारा रिफंड पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in पर जाकर खुद से आवेदन किया जा सकता है.
सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट https://cooperation.gov.in से भी रिफंड के लिए आवेदन किया जा सकता है.
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