पंजाब सरकार ने नकली बीज बेचने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में ‘बीज (पंजाब संशोधन) विधेयक 2025’ को पेश करने की मंजूरी दी गई. इस विधेयक के जरिए नकली बीजों की बिक्री को गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध बना दिया जाएगा. अब तक इस जुर्म पर बहुत मामूली जुर्माना लगता था, जिससे इसका असर नहीं हो रहा था, लेकिन अब अगर कोई कंपनी पहली बार दोषी पाई जाती है तो 1 से 2 साल की जेल और 5 से 10 लाख रुपये जुर्माना देना होगा. वहीं, दोबारा ऐसा करने पर 2 से 3 साल की सजा और 10 से 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
इसी तरह, अगर कोई दुकानदार या व्यक्ति पहली बार ऐसा अपराध करता है तो उसे 6 महीने से 1 साल तक जेल और 1 से 5 लाख रुपये जुर्माना देना होगा. दूसरी बार यह अपराध दोहराने पर 1 से 2 साल की सजा और 5 से 10 लाख का जुर्माना देना होगा. पीटीआई के मुताबिक, राज्य में अनाज की खरीद और वितरण को आसान बनाने के लिए ‘पंजाब खाद्यान्न परिवहन नीति 2025’ और ‘श्रम एवं ढुलाई नीति 2025’ को भी मंजूरी मिल गई है. अब अनाज की ढुलाई ऑनलाइन टेंडर प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी तरीके से की जाएगी.
बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें राज्य में उद्योग और व्यापार के लिए जमीन की उपलब्धता को लेकर एक नई व्यवस्था तैयार की जाएगी. इसमें डिजिटल लैंड पूल, ई-नीलामी, पट्टे का विकल्प, और 200 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वालों के लिए विशेष सहायता जैसी सुविधाएं होंगी.
सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी राहत की खबर है. अब ग्रुप 'D' पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा को 35 से बढ़ाकर 37 वर्ष कर दिया गया है. इससे ज्यादा उम्र के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे.
सरकार ने किसानों और उद्यमियों को राहत देते हुए "एकमुश्त समाधान योजना (OTS)" की भी शुरुआत की है. इस योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण, सीड मार्जिन मनी और IRDP तथा उद्योग सहायता अधिनियम 1935 के तहत लिए गए कर्ज माफ किए जाएंगे. पात्र लाभार्थियों को 180 दिनों के भीतर बकाया चुकाना होगा.