Dairy Business Ideas: किसानों और युवाओं के लिए डेयरी व्यवसाय का सुनहरा मौका, जानें सब्सिडी और आवेदन प्रक्रिया

Dairy Business Ideas: किसानों और युवाओं के लिए डेयरी व्यवसाय का सुनहरा मौका, जानें सब्सिडी और आवेदन प्रक्रिया

मध्यप्रदेश सरकार की डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत डेयरी फार्मिंग के लिए 42 लाख तक की सब्सिडी पाएं. जानें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी शर्तें.

डेयरी फार्मिंग के लिए 42 लाख तक की सब्सिडी पाएंडेयरी फार्मिंग के लिए 42 लाख तक की सब्सिडी पाएं
क‍िसान तक
  • Noida,
  • Aug 14, 2025,
  • Updated Aug 14, 2025, 11:55 AM IST

मध्यप्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ-साथ पशुपालन को भी प्रोत्साहित कर रही है. इसी कड़ी में डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए 42 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है. इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य के दुग्ध उत्पादन में योगदान को 9% से बढ़ाकर 20% तक पहुंचाया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के नए रास्ते खोले जाएं.

क्या है डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना?

यह योजना अप्रैल 2025 में शुरू की गई थी. इससे पहले इसे मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के नाम से जाना जाता था. यह योजना खासतौर पर किसानों, ग्रामीण युवाओं और स्वरोजगार की तलाश में लगे लोगों को डेयरी व्यवसाय में कदम रखने के लिए प्रोत्साहित करती है. इसका मुख्य मकसद है ग्रामीणों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना.

कितनी मिलेगी सब्सिडी?

  • योजना के तहत एक लाभार्थी अधिकतम 42 लाख रुपये तक की डेयरी यूनिट स्थापित कर सकता है.
  • इसमें सरकार की ओर से 25% से 33% तक की सब्सिडी दी जाती है.
  • एक यूनिट में 25 दुधारू पशु (गाय या भैंस) जरूरी हैं.
  • अधिकतम 8 यूनिट यानी 200 दुधारू पशुओं तक इस योजना का लाभ लिया जा सकता है.
  • SC/ST वर्ग को 33% और अन्य वर्गों को 25% तक की सब्सिडी मिलेगी.
  • लाभार्थियों का चयन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर होगा.

क्या है पात्रता शर्तें?

डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं:

  • आवेदक मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए.
  • आवेदक की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए.
  • डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण किसी मान्यता प्राप्त संस्था से लिया हो.
  • हर यूनिट के लिए कम से कम 3.5 एकड़ कृषि भूमि होनी चाहिए.
  • अगर भूमि संयुक्त है, तो परिवारजनों की लिखित सहमति जरूरी है.
  • सब्सिडी एकमुश्त रूप में 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद दी जाएगी.
  • ऋण समय पर चुकाने की स्थिति में 2 साल बाद फिर से आवेदन किया जा सकता है.
  • योजना का लाभ 7 साल या ऋण चुकता होने तक लिया जा सकता है.

आवेदन कैसे करें?

  • इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और आधार आधारित है.
  • आवेदन पोर्टल: https://dbaky.mp.gov.in/
  • पोर्टल पर आपको योजना से जुड़ी जानकारी, आवेदन फॉर्म, गाइडलाइंस और प्रशिक्षण शेड्यूल मिल जाएगा.
  • सरकार समय-समय पर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन शिविर भी आयोजित करती है.

क्यों है यह योजना खास?

जो किसान या युवा डेयरी फार्मिंग को करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह योजना एक सुनहरा अवसर है. इससे न केवल वे स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि राज्य के दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा दे सकते हैं. इस योजना का लाभ उठाकर आप आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं और एक सफल उद्यमी बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं.

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