दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में जा पहुंचा है, जिसकी वजह से ज्यादातर इलाकों में धुंध की परत छाई हुई है. लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन जैसे समस्याएं होने लगी हैं. सफर-इंडिया (वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली) के मुताबिक, सुबह 9 बजे तक आनंद विहार में एक्यूआई 454, बवाना में 459, सीआरआरआई मथुरा रोड में 392, डीटीयू में 418, द्वारका सेक्टर-8 में 440, आईटीओ में 412, जहांगीरपुरी में 462, लोधी रोड में 382, मुंडका में 465, नरेला में 453, नॉर्थ कैंपस में 421, पंजाबी बाग में 446, आरके पुरम में 425, शादीपुर में 421 और वजीरपुर में 464 रिकॉर्ड किया गया.
मालूम हो कि दिल्ली में बीते कुछ दिनों से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (जीआरएपी) लागू है. हालांकि, इसके अलग-अलग चरण हैं. GRAP का चौथा चरण 18 नवंबर को सुबह 8:00 बजे से लागू किया गया है, जिसके नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने मंगलवार रात को वाहनों की चेकिंग की. बता दें कि GRAP-IV के तहत दिल्ली में पंजीकृत BS-IV और डीजल से चलने वाले पुराने मध्यम मालवाहक वाहनों (MGV) और भारी मालवाहक वाहनों (HGV) वाहनों चलाना मना है. इन श्रेणी के सिर्फ जरूरी सेवाओं में लगे वाहनों को चलाए जाने की अनुमति है.
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इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर उनसे दिल्ली सरकार, IIT कानपुर और DGCA, गृह मंत्रालय (MHA) और रक्षा मंत्रालय जैसे केंद्र सरकार के विभागों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का अनुरोध किया, ताकि कृत्रिम बारिश (आर्टिफिशिल रेन) कराई जा सके. गोपाल राय ने कहा ने कहा कि धुंध की परत को तोड़ने के लिए कृत्रिम बारिश कराने की जरूरत है. इस साल हमने अगस्त में ही क्लाउड सीडिंग के लिए तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन कई बार अनुरोध के बाद भी अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है.
गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए स्मॉग की परत को तोड़ना होगा. हम इस लेकर लगातार काम कर रहे हैं. हमने बीएस-III पेट्रोल चार पहिया वाहनों और बीएस-IV डीजल वाहनों पर बैन लगा दिया है. दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी ट्रकों और डीजल बसों पर भी बैन है. सभी कक्षाओं के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं और ऑफिस के समय में बदलाव भी बदलाव किया गया है.
अब वर्क-फ्रॉम-होम को लेकर हम हम विचार-विमर्श कर रहे हैं और जल्द ही इस पर फैलसा लेंगे. इसके पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और अन्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की सरकारों को निर्देश दिया कि वे GRAP चरण IV के नियमों को सख्ती से लागू करें. (एएनआई)
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