Uttar Pradesh News: अन्नदाता किसानों की आय में वृद्धि के साथ ही किसी आपदा में उन्हे होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी योगी सरकार (Yogi government) प्रतिबद्ध है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Beema Yojana) का लाभ लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 10 अगस्त तक बढ़ा दिया है. पहले आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी. यूपी में बड़ी संख्या में किसान ऐसे थे, जो अभी फसल बीमा के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे. उन्हें देखते हुए राज्य सरकार ने आवेदन करने के लिए एक और मौका दिया है. जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द पंजीकरण करा सकते हैं.
यह योजना किसानों को फसल बीमा के लिए कम से कम प्रीमियम पर ज्यादा से ज्यादा मुआवजा प्रदान करती है. किसान प्राकृतिक आपदाओं जैसे- बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि आदि से अपनी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं. कोई भी किसान पीएम फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं.
किसान अपने पास के बैंक शाखा या लोक सेवा केंद्र में जाकर संपर्क करके आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, जो किसान घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक पोर्टल http://pmfby.gov.in पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं.
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक की फोटो और भूमि के दस्तावेज आदि होने चाहिए. आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर मिल सकती है. इस योजना से जुड़े किसी भी सवाल के लिए किसान helpdesk@csc.gov.in पर मेल करके या 14599 पर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं.
इससे पहले सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के 75 जनपदों में 2 करोड़ 62 लाख अन्नदाता पीएम किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं. प्रत्येक लाभार्थी किसान को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपए दिये जा रहे हैं.
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