Electricity Supply To Farmers: खेती करने वाले किसानों (UP Farmers) के लिए अच्छी खबर है. शनिवार को यूपी के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई के लिये विद्युत आपूर्ति में कमी महसूस न हो. इसके लिए निर्धारित शेड्यूल के अनूरूप 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति सिंचाई के लिये जरूर दी जाये. जहां पर किसानों की विद्युत आपूर्ति में समय के अनुरूप विशेष मांग हो उसका भी ख्याल रखा जाये. किसानों को नये कनेक्शन देने में और सामान की आपूर्ति में ढिलाई न बरती जाये. उन्होंने बताया कि ओटीएस के तीसरे चरण में भी 1 किलोवॉट भार तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को बकाये के सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट मिल रही है.
ऊर्जा मंत्री श्री एके. शर्मा शनिवार को शक्ति भवन में ओटीएस, आरडीएसएस व बिजनेस प्लान की समीक्षा कर रहे थे. इन योजनाओं का फायदा लोगों को मिले इसके लिये उन्होने कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ओटीएस के प्रति लोगों का जबरदस्त रूझान है, इसमें अभी और परिश्रम की जरूरत है जिससे की कोई भी व्यक्ति इसके लाभ से वंचित न हो जाये. अभी तक की सबसे लम्बी अवधि तक चलने वाली यह ओटीएस योजना है. 31 दिसंबर, 2023 के बाद जिन उपभोक्ताओं का बकाया शेष रहेगा या विद्युत चोरी के मामले निस्तारित नहीं हो सकेंगे, ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने निर्देश दिए कि बड़े बकायेदारों से वसूली के लिये मुख्यालय, डिस्कॉम, क्षेत्रीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों से भी प्रयास किये जाये. खासतौर से मोटी चमड़ी वाले बकायेदारों पर विशेष ध्यान देना है.
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उन्होंने बताया कि ओटीएस के दो चरणों में पूर्वांचल में 9.30 लाख, मध्यांचल में 9.25 लाख, दक्षिणांचल में 7.13 लाख, पश्चिमांचल में 7.12 लाख, केस्को में 20 हजार उपभोक्ताओ ने ओटीएस में पंजीकरण करा कर सरचार्ज में छूट का लाभ लिया. इसी प्रकार विद्युत चोरी में पूर्वांचल में 18 हजार, मध्यांचल में 11 हजार, दक्षिणांचल में 18 हजार, पश्चिमांचल में 21 हजार तथा केस्कों में 1350 लोगों ने ओटीएस का लाभ लेकर अपने प्रकरणों को समाप्त किया.
मंत्री एके शर्मा ने बताया कि कि ओटीएस के तीसरे चरण में भी 1 किलोवॉट भार तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को बकाये के सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट मिल रही है. इसी प्रकार विद्युत चोरी के प्रकरणों में भी तीसरे चरण में 50 प्रतिशत की छूट मिल रही है. सभी उपभोक्ताओं को ओटीएस के तहत किश्तों में भी भुगतान की सुविधा दी गयी है. योजनान्तर्गत तीसरे चरण में भी 1 किलोवाट से अधिक भार के घरेलू उपभोक्ताओं को 70 प्रतिशत, 3 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत, 3 किलोवॉट के अधिक भार के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत, निजी संस्थानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 30 प्रतिशत की छूट मिल रही है.
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