राजस्थान के चार जिलों में सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाने की योजना शुरू की गई है. ये चार जिले हैं-हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर और अनूपगढ़. इन चार जिलों में राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग की ओर से मरूस्थलीय इलाकों में सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाए जाएंगे. यह काम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा. योजना के मुताबिक किसानों को पंप लगवाने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी.
इस योजना में किसानों के लिए 3, 5 और 7.5 एचपी के लगभग 5000 ऑफ ग्रिड सोलर पंप प्लांट लगाए जाएंगे. इस परियोजना पर 180 करोड़ रुपये की लागत आएगी. परियोजना में किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी जबकि बाकी का 40 प्रतिशत हिस्सा किसानों को अपनी ओर से खर्च करना होगा. हालांकि किसान चाहें तो अपने खर्च पर बैंक से लोन ले सकते हैं. योजना के मुताबिक, किसान की ओर से खर्च की जाने वाली लागत में से 30 प्रतिशत राशि तक का बैंक लोन लिया जा सकता है.
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सोलर पंप लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने कंपनी Rotomag Motors and Controls Pvt. ltd. के साथ कांट्रेक्ट किया है. जल्द ही पात्र किसानों की कृषि जमीन पर सोलर पंप लगाने का काम शुरू किया जाएगा. यह पूरी योजना जल संसाधन विभाग के अधीन आरडब्ल्यूएसआरपीडी परियोजना के तहत चलाई जा रही है. ऐसी ही योजना हॉर्टिकल्चर विभाग की ओर से पीएम कुसुम योजना के नाम से चलाई जाती है. लेकिन इसमें बड़ा फर्क ये है कि आरडब्ल्यूएसआरपीडी परियोजना के तहत लगाए जाने वाले सोलर पंप की लागत पीएम कुसुम योजना में लगाए जाने वाले पंप से कम है. यानी किसान आरडब्ल्यूएसआरपीडी परियोजना का लाभ लेते हुए सस्ते में सोलर पंप लगवा सकेंगे.
इस योजना में 3 एचपी सरफेस डीसी के पंप के लिे किसानों को जीएसटी सहित 80740 रुपये देने होंगे. इसी प्रकार 3 एचपी सरफेस एसी के पंप के लिए जीएसटी सहित 80603 रुपये, 3 एचपी सबमर्सिबल डीसी के पंप के लिए जीएसटी सहित 80740 रुपये, 3 एचपी सबमर्सिबल एसी के पंप के लिए जीएसटी सहित 80603 रुपये, 5 एचपी सरफेस डीसी के पंप के लिए जीएसटी सहित 112740 रुपये किसानों को देने होंगे. इसके अलावा 5 एचपी सरफेस एसी के पंप के लिए जीएसटी सहित 112548 रुपये, 5 एचपी सबमर्सिबल डीसी के पंप के लिए जीएसटी सहित 112740 रुपये, 5 एचपी सबमर्सिबल एसी के पंप के लिए जीएसटी सहित 112548 रुपये देने होंगे.
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इसी प्रकार 7.5 एचपी सरफेस डीसी के पंप की कृषक हिस्सा राशि जीएसटी सहित 159340 रुपये, 7.5 एचपी सरफेस एसी के पंप की कृषक हिस्सा राशि जीएसटी सहित 159069 रुपये, 7.5 एचपी सबमर्सिबल डीसी के पंप की कृषक हिस्सा राशि जीएसटी सहित 159340 रुपये, 7.5 एचपी सबमर्सिबल एसी के पंप की कृषक हिस्सा राशि जीएसटी सहित 159069 रुपये है. उन्होंने बताय कि इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान जल संसाधन विभाग के सभी सेक्शन कार्यालयों या कृषि विशेषज्ञ भूपेश अग्निहोत्री (मोबाइल नंबर 8769933262) से संपर्क कर सकते हैं. सरकार की ओर से अपील की गई है कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र प्रथम चरण के किसान इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं.
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