पंजाब नेशनल बैंक ने अपने लेनदेन संबंधी नियमों में बदलाव करने जा रही है.पंजाब नेशनल बैंक ने अपने डेबिट कार्ड लेनदेन संबंधी नियमों में बदलाव की घोषणा की है. बैंक ने कहा है कि यदि पर्याप्त बैलेंस नहीं होने की वजह से ट्रांजैक्शन रद्द हुआ तो ग्राहक को पेनाल्टी चुकानी पड़ेगी. जबकि, हर माह मुफ्त एटीएम से पैसे निकासी के मौके तय किए गए हैं. इन अवसरों को पूरा करने के बाद फीस चुकानी होगी. बैंक ने कहा है कि वह 6 दिसंबर से इन बदलावों के साथ ही कई और परिवर्तन लागू कर देगा.
पंजाब नेशनल बैंक ने डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन संबंधी नियमों को अपडेट करने की घोषणा की है. बैंक ने कहा है कि पीएनबी एटीएम मशीनों या ईकॉमर्स वेबसाइट के जरिए लेनदेन यदि कम बैलेंस की वजह से रद्द हुआ तो पेनाल्टी वसूलेगा. अपर्याप्त बैलेंस के कारण अस्वीकृत लेनदेन पर 6 दिसंबर 2023 से नई फीस दरें लागू की जाएंगी.
बैंक की वेबसाइट के अनुसार बैंक पीओएस मशीन पर अपर्याप्त बैलेंस के कारण अस्वीकृत लेनदेन और डेबिट के माध्यम से किए गए ईकॉम लेनदेन चाहे वह घरेलू हों या अंतर्राष्ट्रीय हों चार्जेस लागू किए जाएंगे. लेनदेन अमान्य घोषित होने या रद्द होने पर बैंक वर्तमान में 15 रुपये का शुल्क लेता है, यह फीस 5 जून 2023 से लागू है. 6 दिसंबर 2023 को इसे बढ़ा दिया जाएगा.
पीएनबी अपने ग्राहकों को एटीएम से मुफ्त कैश विड्रॉल के लिए प्रति माह 5 लेनदेन की अनुमति देता है. इसके बाद पीएनबी बैंक मेट्रो और नॉन मेट्रो एरिया में स्थित अपने एटीएम पर प्रत्येक लेनदेन पर 10 रुपये प्लस जीएसटी वसूल करेगा.
दूसरे बैंक के एटीएम से पीएनबी ग्राहक नकदी निकालते हैं तो उन्हें हर महीने चार्ज देना पड़ता है. ऐसे हर महीने 3 लेनदेन मुफ्त रखे हैं, लेकिन इसके बाद प्रत्येक लेनदेन पर 21 रुपये + जीएसटी वसूल करता है. मेट्रो शहरों में मुफ्त लेनदेन की सीमा समाप्त होने के बाद दूसरे बैंक के एटीएम से लेनदेन पर 9 रुपये के साथ लागू टैक्स बढ़ाया जाएगा.
ये भी पढ़ें - SBI Loan: एसबीआई ने लोन को महंगा किया, आज से ब्याज दरें बढ़ाईं, ज्यादा चुकानी होगी ईएमआई
एचडीएफसी बैंक भी अपने ग्राहकों को अन्य बैंक के एटीएम से नकद निकासी पर चार्ज वसूल करता है. दुनिया में कहीं भी अन्य बैंक एटीएम पर या भारत के बाहर किसी बिजनेस आउटलेट, वेबसाइट पर अपर्याप्त धनराशि के कारण अस्वीकृत प्रति लेनदेन पर 25 रुपये + लागू टैक्स वसूल किया जाता है.
Copyright©2026 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today