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Farmers Pension Scheme: केवल 55 रुपये जमा करके हर महीने 3000 रुपये पाएं, आज निवेश से अपना कल बेहतर करें किसान 

Farmers Pension Scheme: केवल 55 रुपये जमा करके हर महीने 3000 रुपये पाएं, आज निवेश से अपना कल बेहतर करें किसान 

कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय एक बार फिर से देशभर के किसानों से पीएम किसान मान धन योजना से जुड़ने की अपील की है. पीएम किसान मानधन योजना एक पेंशन योजना है. इसमें अगर युवा किसान 55 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो तय उम्रसीमा के बाद उन्हें 3000 रुपये हर माह पेंशन के रूप में मिलते हैं. 

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किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए पीएम किसान मानधन योजना चल रही. किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए पीएम किसान मानधन योजना चल रही.

कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय एक बार फिर से देशभर के किसानों से पीएम किसान मान धन योजना से जुड़ने की अपील की है. करीब 10 दिन पहले मंत्रालय की ओर से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी साझा की गई थी. पीएम किसान मानधन योजना एक पेंशन योजना है, जिसमें पहले एक निश्चित रकम निवेश करनी होती है और फिर 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर तय रकम पेंशन के रूप में मिलती है. युवा किसान 55 रुपये मासिक जमा कर सकते हैं, तय उम्रसीमा पूरी करने के बाद उन्हें 3000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे. 

कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय के अनुसार पीएम किसान मानधन योजना स्‍वैच्छिक और योगदान आधारित स्कीम है. इसमें 18 से 40 आयु वर्ग के किसान निवेश योगदान करके नामांकन करा सकते हैं. योजना के अनुसार 60 साल की आयु के पश्‍चात किसानों को 3000 रुपये प्रति महीने पेंशन देने का प्रावधान है. किसानों को 55 रुपये से 200 रुपये प्रति महीने का योगदान देना होगा. योजना से जुड़ने के समय उनकी आयु के आधार पर जमा की जाने वाली राशि तय होगी. नामांकित किसान जितनी मासिक रकम जमा करेंगे उतनी ही राशि केन्‍द्र सरकार भी उनके खाते में जमा करेगी. 

पीएम किसान की राशि भी योजना में जमा करने का विकल्प 

पीएम किसान मानधन योजना का लाभ पति और पत्‍नी अलग-अलग भी ले सकते हैं. भारतीय जीवन बीमा निगम को पेंशन कोष का फंड मैनेजर नियुक्‍त किया गया है. एलआईसी किसानों की पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार है. पीएम किसान योजना में मिलने वाली धनराशि को किसान सीधे पीएम किसान मानधन पेंशन योजना में योगदान राशि के रूप में जमा करा सकते हैं. 

लाभार्थी के निधन पर इस तरह मिलेगा पैसा 

पीएम किसान मानधन योजना के लाभार्थी की मृत्‍यु होने पर उसकी पत्नी योजना में योगदान राशि जमा करके योजना को जारी रख सकती है और खुद पेंशन का लाभ पा सकती है. यदि पति, पत्‍नी योजना को जारी नहीं रखना चाहते हैं तो उन्हें ब्‍याज सहित कुल योगदान राशि लौटा दी जाएगी. ऐसी स्थिति में बचत खाते पर लागू ब्याज दर का लाभ दिया जाएगा. अगर लाभार्थी 5 साल तक नियमित योगदान देते हैं और इसके बाद योजना को बंद करना चाहते हैं तो एलआईसी बैंक की बचत खाता ब्‍याज दर के आधार पर ब्‍याज सहित धनराशि लाभार्थियों को लौटा देगी. 

हर माह कितने रुपये जमा करने होंगे? 

  • पीएम किसान मानधन योजना के तहत हर महीने 3000 रुपये का लाभ लेने के लिए 18 वर्ष के लाभार्थी को हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे.
  • लाभार्थी को 29 वर्ष की औसत प्रवेश आयु पर प्रति माह 100 रुपये का योगदान करना होगा. तब उसे 60 की उम्र के बाद हर माह 3000 रुपये मिलेंगे. 
  • 40 साल की औसत आयु वाले लाभार्थी को मासिक 200 रुपये जमा करने होंगे, तब उसे 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये बतौर पेंशन के रूप में मिलेंगे.
  • ध्यान दें कि, लाभार्थी जितनी राशि हर माह जमा करेंगे उतनी ही राशि केंद्र सरकार भी उनके पेंशन फंड खाते में जमा करेगी. 

 

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पीएम किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करें 

  1. पीएम किसान मानधन योजना के जरिए पेंशन लाभ पाने के लिए किसान जन सेवा केंद्र के जरिए ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन किया जा सकता है. 
  2. पीएम किसान मानधन योजना के लिए किसान अपना आवेदन पत्र पीएम किसान योजना के नामित नोडल अधिकारी के कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं. 
  3. किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र किसान सीधे ऑफिशियल वेबसाइट maandhan.in पर आवेदन कर सकते हैं. 
  4. योजना का लाभ पाने के लिए पात्र किसान मानधन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट maandhan.in पर खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. 
  5. साझा सेवा केन्‍द्रों के जरिये मानधन योजना का रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है. 
  6. पीएम किसान मानधन योजना का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने पर कोई शुल्क नहीं देना होता है. 
  7. साझा सेवा केन्‍द्रों को प्रति रजिस्ट्रेशन 30 रुपये का भुगतान केंद्र सरकार करती है. 

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