भारत को गांवों का देश कहा जाता है, लेकिन पिछले सालाें से गांवों से होता पलायन राष्ट्रीय चिंता का विषय बना है. पलायन के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं. जिसमें बेहतर ईलाज और सस्ती दवाएं की उपलब्धता एक है. पलायन की इस राष्ट्रीय चिंता जनक स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. ये फैसला देश के गांवों के लिए बहुत ही अहम है. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब गांवोंं में ही सस्ती दवाएं मिल सकेंगी. असल में केंद्र सरकार ने 2000 हजार पैक्स में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी केंद्र बनाने का फैसला लिया है.
वहीं केंद्र सरकार ने 1.24 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों की पहचान की है, जिसमें या तो कोई पैक्स या डेयरी सहकारी या दोनों ही नहीं है, वहीं अगले दो वर्षों में इन क्षेत्रों में जहां यह बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (एम-पैक्स) की स्थापना को प्राथमिकता देगी. सूत्रों ने कहा कि देश में 2,69,364 ग्राम पंचायतों में से 96,405 पंचायतें ऐसी हैं, जहां न तो कोई पैक्स हैं और न ही कोई डेयरी सहकारी समितियां हैं, अब सहकारिता मंत्रालय ने एक डेटाबेस बनाने का प्रयास किया है. वहीं सूत्रों ने कहा कि इसके अतिरिक्त, 27,954 पंचायतें हैं.
जहां मंत्रालय ने एक डेयरी सहकारी समिति का अस्तित्व पाया है, लेकिन कोई पैक्स नहीं है. इसके अलावा, सरकार तटीय क्षेत्रों में 680 पंचायतों में मत्स्य सहकारी समितियों को बनाने की क्षमता भी देखती है. जहां वर्तमान में कोई मौजूद नहीं है.
जैसा कि मॉडल उपनियमों को पहले राज्यों को परिचालित किया गया था और इसे अपनाने के अनुरोध के साथ राज्यों को परिचालित किया गया था, उनके द्वारा स्वीकृति से देश में अधिक एम-पैक्स बनाने में मदद मिलेगी.
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केंद्र ने पहले से ही जमीनी सहकारी समितियों के लिए कई व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रावधान किए हैं. वहीं उन्हें अपनाने के अनुरोध के साथ राज्यों को आदर्श उपनियमों को परियालित किया है. सरकार ने मंगलवार को, 2000 PACS को प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया है.
जब तक उप नियमों में संशोधन नहीं किया जाता है. कई मौजूदा पैक्स अपने व्यवसाय का विस्तार करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, भले ही सरकार उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे. नए पीएसीएस की स्थापना के लिए, यह आसान है, क्योंकि उन सभी से मॉडल उपनियमों को अपनाने की उम्मीद की जाती है, एक विशेषज्ञ ने कहा कि मौजूदा पीएसीएस में से कई ने अपने उपनियमों में वर्णित व्यवसाय के क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया है और ज्यादातर ऋण और कृषि गतिविधियों तक ही सीमित हैं.
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