देश के किसान अब खेती-किसानी में नई-नई तकनीकों का इस्तेमाल कर अच्छा इनकम कर रहे हैं. वहीं केंद्र और राज्य सरकारें देश के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लक्ष्य को लेकर तमाम प्रयास कर रही है. दरअसल किसानों को मशीनों और तकनीकों का कौशल प्रशिक्षण देकर आधुनिक खेती करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है. इसके लिए सरकार की तरफ से गांव के किसानों को नई तकनीक से जोड़ने के लिए सरकार अपने नुमाइंदे भी भेजती है. जो गांव-गांव जाकर किसानों को प्रशिक्षण देते हैं. वहीं इसके लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, ताकि खेती की लागत को किसी तरह कम किया जा सके.
इसी कड़ी में बिहार सरकार ने किसानों को एग्री बिजनेस यानी कृषि व्यवसाय से जोड़ने का फैसला किया है. बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति (BAIPP) के तहत कृषि प्रसंस्करण यूनिट को बढ़ावा मिल रहा है. इसकी मदद से किसान अपनी उगाई फल और सब्जियों के लिए प्रसंस्करण उद्योग यानी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं. इसके लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है.
बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति योजना के तहत बिहार के किसानों को एग्री बिजनेस यानी कृषि व्यवसाय करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें फल और सब्जियों के लिए प्रसंस्करण उद्योग लगाने वाले व्यक्तिगत निवेशकों के लिए लागत राशि का 15 प्रतिशत और FPC के लिए 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी.
बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं मूल्य - संवर्धन फल एवं सब्जियाँ प्रसंस्करण उद्योग लगाने हेतु पूंजीगत अनुदान।@KumarSarvjeet6@SAgarwal_IAS@dralokghosh@Agribih@AgriGoI@abhitwittt#BiharAgricultureDeptt #Horticulture #BAIPP pic.twitter.com/MwuiECFQwJ
— Directorate Of Horticulture, Deptt of Agri, Bihar (@HorticultureBih) July 14, 2023
कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति योजना चलाई है, जिसके तहत फलों और सब्जियों के कृषि प्रसंस्करण को मंजूरी दी गई है. सितंबर 2022 में लॉन्च हुई कृषि निवेश पॉलिसी के तहत 4 सेक्टर्स में निवेश करने के लिए राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है. इस योजना में कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए पात्र लाभार्थियों को भी 15 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है. वहीं इस स्कीम में किसान उत्पादक समूहों को भी शामिल किया गया है. इन्हें फूड प्रोसेसिंग यूनिट की लागत पर कम से कम 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है.
यदि आप भी बिहार के किसान हैं और खेती के साथ-साथ कृषि निवेश प्रोत्साहन स्कीम से जुड़कर खुद का एग्री बिजनेस करना चाहते हैं तो अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. वहीं किसान चाहें तो बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय या बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन स्कीम की ऑफिशियल साइट पर भी विजिट कर सकते हैं. इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी लेकर आवेदन कर सकते हैं.
Copyright©2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today